नई दिल्ली/ पटना: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को जद (यू) के पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी ( Former JDU MP Anil Kumar Sahni ) को एलटीसी घोटाला मामला में दोषी ( Former JDU MP Convicted In LTC Scam) ठहराया है. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें धोखाधड़ी से यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए दोषी ठहराया गया है. सजा के बिंदु पर बहस 31 अगस्त, 2022 को होगी.
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LTC scam case: Special CBI court convicts former Rajya Sabha MP Ajay Kumar Sahani (currently RJD MLA) & 2 others for the offence of criminal conspiracy and commission of the substantive offences.
— ANI (@ANI) August 29, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Arguments on point of sentence to be held on August 31, 2022. pic.twitter.com/96CL7BjdmB
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— ANI (@ANI) August 29, 2022
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अनिल कुमार सहनी दोषी करार: अधिकारी के अनुसार आरोप है कि साहनी जो अब राजद के विधायक हैं, ने बिना कोई यात्रा किए यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्यसभा को 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास दिए. केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2013 को सहनी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के एक संदर्भ पर मामला दर्ज किया था. अनिल कुमार सहनी और 2 अन्य को आपराधिक साजिश और वास्तविक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है.