पटनाः बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव के प्रचार-प्रसार को लेकर निर्देश जारी कर दिया है. आयोग ने सभी जिलों को उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार के लिए क्रमवार स्वीकृति देने का आदेश जारी किया है.
पहले आओ, पहले पाओ वाला नियम होगा लागू
दरअसल, पंचायत चुनाव को लेकर अगर एक ही दिन और एक ही समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करने के लिए आवेदन करते हैं तो उस स्थिति में पहले आओ पहले पाओ वाला नियम लागू होगा.
आयोग ने सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा के लिए आयोजन को लेकर अनुमति देते समय उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करने का अधिकािरियों को निर्देश दिया है.
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सरकारी भवनों में नहीं कर सकेंगे प्रचार
आयोग के निर्देश के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार, चुनाव बैठक या किसी तरह की सभा के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
आयोग ने चुनावी सभा के लिए अनुमति और स्थल के आवंटन में किसी भी सरकारी कर्मी द्वारा किसी पक्ष के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना होगा.
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दुर्घटना को लेकर सतर्क रहने का निर्देश
आयोग ने निर्देश में कहा है कि प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर इसमें तत्काल प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना आवश्यक हो. इसके अलावा पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पंचायत के कर्मी नहीं रहेंगे.
चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी कर्मचारी या पदाधिकारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाएगा.
आयोग के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव से जुड़े हुए किसी भी उम्मीदवार द्वारा निजी भवन, मैदान या हॉल के मालिक की अनुमति के बाद ही सभा या चुनाव प्रचार से जुड़े हुए कार्यक्रम कर सकते हैं. वहीं चुनाव प्रचार सभा करने के पूर्व थाना या ब्लॉक से अनुमति लेना अनिवार्य है.