पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अब महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आ रहे यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा. रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी.
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इस दिशा-निर्देश को लेकर पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पटना हवाई अड्डा के निदेशक को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने निर्देश दिया है कि 7 अप्रैल को जिला प्रशासन की बैठक में कहा गया था कि सभी यात्रियों को यात्रा से पहले 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी केवल नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को ही हवाई यात्रा करने की अनुमति प्रदान करें. वहीं, यात्रियों को यात्रा के बाद 10 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन रहने के आदेश जारी किए गए हैं.
मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण लिया फैसला
बता दें कि इन दिनों पटना एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ी हुई है. पटना एयरपोर्ट पर अत्यधिक भीड़ और कम जगह के कारण लोगों को चिन्हित कर जांच कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है. इसी वजह से जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव रखने के निर्देश दिए हैं. इन आदेशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाएंगे.