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Patna News: 'वाहन मालिकों की सुविधा के लिए बढ़ाई जाएगी स्क्रेपिंग पॉलिसी की तिथि'- शीला मंडल - बिहार में 15 साल पुराने वाहनों पर रोक

15 साल पुराने वाहन को डिस्पोज करने के लिए बनाई गई स्क्रेपिंग पॉलिसी की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. ताकि वाहन मालिकों इस कार्य में सुविधा मिल सके. पुराने वाहन को डिस्पोज करने के लिए अभी काफी कम आवेदन आया है.

परिवहन मंत्री शीला मंडल
परिवहन मंत्री शीला मंडल
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Published : Jun 8, 2023, 2:18 PM IST

शीला मंडल, परिवहन मंत्री

पटनाः बिहार में राजधानी पटना मुजफ्फरपुर और गया में 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर सरकार ने रोक लगा दी है. पटना में ये रोक पहले से है, वहीं मुजफ्फरपुर और गया में हाल ही में फैसला लिया गया है. 15 साल पुराने वाहन के मालिकों के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने स्क्रेपिंग पॉलिसी भी लाया है. जिसके तहत वाहन मालिकों को अपने वाहनों के डिस्पोजल के लिए मौका उपलब्ध कराया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः Bihar News: परिवहन विभाग की गिरी गाज, मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 2207 वाहन चालकों का कटा ई-चालान

पुराने वाहन को सीएनजी में बदलने कोशिशः परिवहन मंत्री ने कहा कि पुराने वाहन को सीएनजी में बदलने के लिए हम लोग मदद भी पहुंचा रहे हैं. 700000 तक की राशि की मदद दे रहे हैं. बड़ी और छोटी गाड़ियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से वातावरण में पॉल्यूशन फैलता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं. जल जीवन हरियाली के तहत भी कार्यक्रम चल रहा है.

"स्क्रेपिंग पॉलिसी की तिथि हम लोगों ने 1 महीने के लिए बढ़ाया है, लेकिन कम आवेदन आया है इसे देखते हुये वाहन मालिकों की सुविधा के लिए तिथि और आगे बढ़ाने का फैसला हमने लिया है. कम से कम 20 से 25 दिन इसे बढ़ाएंगे"- शीला मंडल, परिवहन मंत्री

अधिक भाड़ा लेने वाले चालक पर होगी कार्रवाई: शीला मंडल ने यह भी कहा कि अगर वाहन चालक अधिक भाड़ा वसूलते हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पहले भी कार्रवाई हुई है और हमने अधिकारियों को भाड़े का लिस्ट चार्ट जारी करने का निर्देश भी पहले से ही दे रखा है. उसके तहत भाड़ा का निर्धारण भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाती है.

शीला मंडल, परिवहन मंत्री

पटनाः बिहार में राजधानी पटना मुजफ्फरपुर और गया में 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर सरकार ने रोक लगा दी है. पटना में ये रोक पहले से है, वहीं मुजफ्फरपुर और गया में हाल ही में फैसला लिया गया है. 15 साल पुराने वाहन के मालिकों के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने स्क्रेपिंग पॉलिसी भी लाया है. जिसके तहत वाहन मालिकों को अपने वाहनों के डिस्पोजल के लिए मौका उपलब्ध कराया जाएगा.

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पुराने वाहन को सीएनजी में बदलने कोशिशः परिवहन मंत्री ने कहा कि पुराने वाहन को सीएनजी में बदलने के लिए हम लोग मदद भी पहुंचा रहे हैं. 700000 तक की राशि की मदद दे रहे हैं. बड़ी और छोटी गाड़ियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से वातावरण में पॉल्यूशन फैलता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं. जल जीवन हरियाली के तहत भी कार्यक्रम चल रहा है.

"स्क्रेपिंग पॉलिसी की तिथि हम लोगों ने 1 महीने के लिए बढ़ाया है, लेकिन कम आवेदन आया है इसे देखते हुये वाहन मालिकों की सुविधा के लिए तिथि और आगे बढ़ाने का फैसला हमने लिया है. कम से कम 20 से 25 दिन इसे बढ़ाएंगे"- शीला मंडल, परिवहन मंत्री

अधिक भाड़ा लेने वाले चालक पर होगी कार्रवाई: शीला मंडल ने यह भी कहा कि अगर वाहन चालक अधिक भाड़ा वसूलते हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पहले भी कार्रवाई हुई है और हमने अधिकारियों को भाड़े का लिस्ट चार्ट जारी करने का निर्देश भी पहले से ही दे रखा है. उसके तहत भाड़ा का निर्धारण भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाती है.

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