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पटना: दुष्कर्म के दोषी को सश्रम कारावास की सजा - पटना सिविल कोर्ट

पटना के एडीजे एक सत्येंद्र पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. दोषी ने गंगा स्नान करने के दौरान महिला से तीन साल पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

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Published : Mar 15, 2021, 11:02 PM IST

पटना: एडीजे एक सत्येंद्र पांडेय की अदालत ने गंगा स्नान के दौरान महिला से दुष्कर्म करने के मामले में पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के जलगोविंद गांव निवासी शिव पूजन महतो को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने भादवि की धारा 376(1) में दोषी पाते हुए यह सजा दी है. अदालत ने अपने फैसले में जुर्माना की राशि का 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है.

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दरअसल, घटना 30 सितंबर 2018 की है जब पीड़िता गंगा में स्नान कर रही थी तो नहाने के क्रम में ही अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. अपने एक सहयोगी के माध्यम से वीडियो तैयार किया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए घटना को बताने से मना कर दिया. पीड़िता की सूचना पर बाढ़ थाने में 2 अक्टूबर 2018 को केस दर्ज हुआ था. अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा सभी गवाहों से गवाही करवायी गयी. अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.

पटना: एडीजे एक सत्येंद्र पांडेय की अदालत ने गंगा स्नान के दौरान महिला से दुष्कर्म करने के मामले में पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के जलगोविंद गांव निवासी शिव पूजन महतो को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने भादवि की धारा 376(1) में दोषी पाते हुए यह सजा दी है. अदालत ने अपने फैसले में जुर्माना की राशि का 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है.

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