पटना: पटना सिविल कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है. हाईकोर्ट के वकील राम संदेश रॉय ने पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद राजधानी में हुए भारी जलजमाव को लेकर कोर्ट से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है.
इनके अलावा दायर परिवाद में मेयर सीता साहू, नगर विकास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव, नगर आयुक्त आनन्द किशोर और डीएम कुमार रवि का नाम भी शामिल है. वकील ने सरकार और जिला प्रशासन को जलजमाव के लिए जिम्मेदार बताते हुए इन पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया है.
जलजमाव के बाद लोगों को हो रही है बीमारी
वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण राजधानी की जनता को भयंकर जलजमाव और महामारी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ड्रेनेज सिस्टम के काम नहीं करने और सरकार के विफल होने से पटना की जनता को त्रासदी झेलनी पड़ रही है. उन्होंने बताया कि जलजमाव के दौरान और बाद में डेंगू और महामारी से लोगों की जान जा रही है. वहीं, सरकार समीक्षा बैठक कर इस मामले की लीपापोती करने में व्यस्त है.
शुक्रवार को होगी सुनवाई
वकील राम संदेश रॉय ने पटना के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कर इस जलजमाव के दौरान सरकारी की ओर से की जाने वाली कार्रवाई में जालसाजी और करोड़ों रूपये के गबन का भी आरोप लगाया है. इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.
पटना हाईकोर्ट के चीफ जज के स्थानांतरण की अनुशंसा
एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम के तहत पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाही को मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरण करने की अनुशंसा की है. वहीं, दूसरी ओर त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में स्थानांतरित किये जाने की अनुशंसा भी की गई है. इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय लेने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी. साथ ही पटना हाईकोर्ट के जज राकेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है.