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सिर्फ उपचुनाव वाले क्षेत्र में नहीं.. पूरे जिले में लागू होगी आदर्श आचार संहिता: भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों में बदलाव करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि उपचुनाव वाले क्षेत्र में ही नहीं पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होगी. पढ़ें पूरी खबर..

Changes in rules of model code of conduct
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Published : Oct 22, 2021, 1:08 PM IST

पटना: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियमों में बदलाव किया. साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को यह निर्देश दिया है कि, जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं. वहां आदर्श आचार संहिता केवल उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के लिए मान्य नहीं होगा. बल्कि पूरे जिले में लागू होगा.

यह भी पढ़ें - आचार संहिता लागू होने से दरभंगा में चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा स्थगित

दरअसल, पहले यह व्यवस्था थी कि जहां उपचुनाव हो रहा है आदर्श आचार संहिता सिर्फ उसी विधानसभा क्षेत्र के परिसर या लोकसभा क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में होगा. लेकिन निर्वाचन आयोग को इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, उससे सटे हुए दूसरे लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे राजनीतिक दल और प्रत्याशी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं और इससे चुनाव प्रभावित होता है.

आयोग ने पहले दिनांक 29 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016-सीएसएस में निहित उसके निर्देश के संदर्भ में, जिसे दिनांक 18 जनवरी, 2018 को जारी पत्र संख्या 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी /एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017 में दोहराया गया है, कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों के इलाके शामिल हैं, तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) संबंधी निर्देश सिर्फ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों में ही लागू होंगे में संशोधन करते हुए सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब इन जगहों पर चुनाव हो रहा है उसमें आचार संहिता पूरे जिले में होगी.

आयोग के मुताबिक, भले ही वह विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर लोकसभा क्षेत्र का आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में होगी. साथ ही जिले से सटे हुए उन स्थानों को भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी चिन्हित कर सकते हैं जो उस से सटा हुआ है. इसकी मूल मनसा यही है कि लोकतंत्र की चुनाव को लेकर जो मूल मान्यता है, वह पूरी होती रहे.

भारत निर्वाचन आयोग ने इस आशय का पत्र राज्य के सभी निर्वाचन आयोग के मुख्यालयों और जिन जिलों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है उनके जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचित पदाधिकारियों को भेजा है. साथ ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है. आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी इसका उल्लंघन करते हैं. उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले दर्ज किए जाएंगे.

बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव जिसमें तारापुर और कुशेश्वरस्थान शामिल है पर यह आदेश पूरे तौर पर लागू हो रहा है. निर्वाचन आयोग ने देश में हो रहे उपचुनाव में विधानसभा और लोकसभा की सीटों को लेकर यह निर्देश जारी किया है. साथ ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारियों को दे दिया है.

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पटना: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियमों में बदलाव किया. साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को यह निर्देश दिया है कि, जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं. वहां आदर्श आचार संहिता केवल उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के लिए मान्य नहीं होगा. बल्कि पूरे जिले में लागू होगा.

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दरअसल, पहले यह व्यवस्था थी कि जहां उपचुनाव हो रहा है आदर्श आचार संहिता सिर्फ उसी विधानसभा क्षेत्र के परिसर या लोकसभा क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में होगा. लेकिन निर्वाचन आयोग को इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, उससे सटे हुए दूसरे लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे राजनीतिक दल और प्रत्याशी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं और इससे चुनाव प्रभावित होता है.

आयोग ने पहले दिनांक 29 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016-सीएसएस में निहित उसके निर्देश के संदर्भ में, जिसे दिनांक 18 जनवरी, 2018 को जारी पत्र संख्या 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी /एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017 में दोहराया गया है, कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों के इलाके शामिल हैं, तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) संबंधी निर्देश सिर्फ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों में ही लागू होंगे में संशोधन करते हुए सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब इन जगहों पर चुनाव हो रहा है उसमें आचार संहिता पूरे जिले में होगी.

आयोग के मुताबिक, भले ही वह विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर लोकसभा क्षेत्र का आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में होगी. साथ ही जिले से सटे हुए उन स्थानों को भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी चिन्हित कर सकते हैं जो उस से सटा हुआ है. इसकी मूल मनसा यही है कि लोकतंत्र की चुनाव को लेकर जो मूल मान्यता है, वह पूरी होती रहे.

भारत निर्वाचन आयोग ने इस आशय का पत्र राज्य के सभी निर्वाचन आयोग के मुख्यालयों और जिन जिलों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है उनके जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचित पदाधिकारियों को भेजा है. साथ ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है. आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी इसका उल्लंघन करते हैं. उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले दर्ज किए जाएंगे.

बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव जिसमें तारापुर और कुशेश्वरस्थान शामिल है पर यह आदेश पूरे तौर पर लागू हो रहा है. निर्वाचन आयोग ने देश में हो रहे उपचुनाव में विधानसभा और लोकसभा की सीटों को लेकर यह निर्देश जारी किया है. साथ ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारियों को दे दिया है.

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