पटना: जिले के परिवहन मुख्याल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नए ट्रैफिक नियम का सभी लोग पालन करें. परिवहन विभाग के अधिकारी ने पुलिस विभाग को खास निर्देश देते हुए कहा है कि कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक सभी नए ट्रैफिक नियम का पालन करें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन विभाग के निर्देश
- नए ट्रैफिक नियम सभी के लिए समान
- पुलिसकर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा
- नियम उल्लंघन करने पर दोगुना जुर्माना
- वेतन से कटेगा पुलिसकर्मी का जुर्माना
- कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा
- कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों पर आदेश लागू
1 सितंबर 2019 से देश भर में नया (MVI) एक्ट लागू
1 सितंबर 2019 से देश भर में नए ट्रैफिक नियम लागू ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं. सड़क पर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकर ने मोटर व्हीकल एक्ट में कई कड़े और सख्त प्रावधान किए हैं. इसके तहत कई नियम तोड़ने पर जुर्माना 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है. यही नहीं नियम तोड़ने पर आपका लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है.
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नियम को तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1 से 2 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.