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खुशखबरी: रिटायर होने पर पुलिसकर्मियों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा इंतजार

बिहार में अगले दो वर्षों में रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है. पुलिस मुख्यालय ने रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन और सेवांत लाभ के लिए अगल से व्यवस्था करने के लिए सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए है. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar policemen will no longer have to wait for pension
Bihar policemen will no longer have to wait for pension
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Published : Sep 6, 2021, 5:06 PM IST

पटना: बिहार पुलिसकर्मियों (Bihar Police) को अब रिटायरमेंट के बाद पेशन और सेवांत लाभ के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा. पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने इसको लेकर विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब हर माह ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जाएगी, जो अगले दो साल में रिटायर हो जाएंगे. सभी पुलिसकर्मी की अलग-अलग फाइल खोली जाएगी. रिटायर्ड होने वाले सभी पुलिसकर्मी से संबंधित किसी भी तरह के पत्राचार की कॉपी इसी फाइल में रखी जाएगी.

यह भी पढ़ें - भयमुक्त व शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी, हर चरण में 1 लाख पुलिस बल की होगी तैनाती

दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी को रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन और दूसरा सेवांत लाभ के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. कई बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिसकर्मी है रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद भी पेंशन के बिना इधर-उधर भटकते रहे हैं. इन परेशानियों से बचने के लिए कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुलिसकर्मी रिटायरमेंट के छह महीने पहले ही वह अपने सभी पेपर्स को एकजुट कर उसे ठीक करने में जुट जाते हैं.

इन्हीं परेशानियों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने इस समस्या से निदान पाने हेतु विशेष व्यवस्था की है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक बजट, अपील और कल्याण ने इस बाबत डीजी, एडीजी, आइजी, डीआइजी और एसपी रैंक के सभी अफसरों को दिशा-निर्देश जारी किया है.

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जो अगले दो साल में रिटायर होने वाले पुलिसकर्मी हैं. एडीजी बजट, अपील और कल्याण द्वारा प्रत्येक माह से उनकी सूची तैयार की जाए. ताकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी भी तरह के समस्या से नहीं जूझना पड़े. दरअसल, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान जिन-जिन जिले में ड्यूटी किए हैं. वहां से रिपोर्ट भी मंगवाई जा रही है उस ड्यूटी के दौरान इन पर किसी तरह का कोई क्लेम तो नहीं है.

यह भी पढ़ें - पंचायत चुनाव: पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के SP को दिया निर्देश, कराएं लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन

पटना: बिहार पुलिसकर्मियों (Bihar Police) को अब रिटायरमेंट के बाद पेशन और सेवांत लाभ के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा. पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने इसको लेकर विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब हर माह ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जाएगी, जो अगले दो साल में रिटायर हो जाएंगे. सभी पुलिसकर्मी की अलग-अलग फाइल खोली जाएगी. रिटायर्ड होने वाले सभी पुलिसकर्मी से संबंधित किसी भी तरह के पत्राचार की कॉपी इसी फाइल में रखी जाएगी.

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दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी को रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन और दूसरा सेवांत लाभ के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. कई बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिसकर्मी है रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद भी पेंशन के बिना इधर-उधर भटकते रहे हैं. इन परेशानियों से बचने के लिए कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुलिसकर्मी रिटायरमेंट के छह महीने पहले ही वह अपने सभी पेपर्स को एकजुट कर उसे ठीक करने में जुट जाते हैं.

इन्हीं परेशानियों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने इस समस्या से निदान पाने हेतु विशेष व्यवस्था की है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक बजट, अपील और कल्याण ने इस बाबत डीजी, एडीजी, आइजी, डीआइजी और एसपी रैंक के सभी अफसरों को दिशा-निर्देश जारी किया है.

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जो अगले दो साल में रिटायर होने वाले पुलिसकर्मी हैं. एडीजी बजट, अपील और कल्याण द्वारा प्रत्येक माह से उनकी सूची तैयार की जाए. ताकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी भी तरह के समस्या से नहीं जूझना पड़े. दरअसल, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान जिन-जिन जिले में ड्यूटी किए हैं. वहां से रिपोर्ट भी मंगवाई जा रही है उस ड्यूटी के दौरान इन पर किसी तरह का कोई क्लेम तो नहीं है.

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