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औद्योगिक इकाइयों को शुरू करन से पहले सभी सुरक्षा मानक हो पूरी- BSPCB

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक घोष ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए उपयोग किए गए मास्क, पीपीई किट आदि का डिस्पोजल सही तरीके करने को लेकर निर्देश दिए हैं

डॉ. अशोक घोष
डॉ. अशोक घोष
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Published : May 12, 2020, 3:17 PM IST

पटना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशाखापट्टनम में हुई गैस दुर्घटना से सबक लेते हुए बिहार की सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश जारी किया है. निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि इकाई को शुरू करने से पहले किसी खतरनाक गैस के उपयोग या भंडार में लगी औद्योगिक इकाई को पूरी सावधानी बरतते हुए सुरक्षा के उपाय कर लेने चाहिए. वही कोविड-19 को लेकर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सफाई कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए हैं.

'सुरक्षा को लेकर हो पुख्ता इंतजाम'
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक घोष ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए उपयोग किए गए मास्क, पीपीई किट आदि का डिस्पोजल सही तरीके करने को लेकर निर्देश दिए हैं. वहीं, डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर डॉक्टर अशोक घोष ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सैनिटाइजर, मास्क आदि होने चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा आगे नहीं बढ़ सके.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'खतरनाक गैस भंडारण का आयात हो कम'
बता दें कि विशाखापट्टनम में हाल में हुई गैस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी. जबकि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. इस दुर्घटना से सबक लेते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी बिहार की सभी औद्योगिक इकाइयों को अहम निर्देश जारी किये हैं. निर्देश में साफ तौर से कहा गया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों के पास किसी खतरनाक गैस के उपयोग भंडारण या आयात का काम हो.

गौरतलब है कि पटना में कुछ साल पहले पाटलिपुत्र औद्योगिक एरिया में ही गैस का रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई थी. ऐसे में बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संक्रमण काल में पूरी सावधानी बरत रही है. गैस के भंडारण, उपयोग, निर्माण या आयात में लगी औद्योगिक इकाइयों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी जारी कर दी है.

पटना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशाखापट्टनम में हुई गैस दुर्घटना से सबक लेते हुए बिहार की सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश जारी किया है. निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि इकाई को शुरू करने से पहले किसी खतरनाक गैस के उपयोग या भंडार में लगी औद्योगिक इकाई को पूरी सावधानी बरतते हुए सुरक्षा के उपाय कर लेने चाहिए. वही कोविड-19 को लेकर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सफाई कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए हैं.

'सुरक्षा को लेकर हो पुख्ता इंतजाम'
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक घोष ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए उपयोग किए गए मास्क, पीपीई किट आदि का डिस्पोजल सही तरीके करने को लेकर निर्देश दिए हैं. वहीं, डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर डॉक्टर अशोक घोष ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सैनिटाइजर, मास्क आदि होने चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा आगे नहीं बढ़ सके.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'खतरनाक गैस भंडारण का आयात हो कम'
बता दें कि विशाखापट्टनम में हाल में हुई गैस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी. जबकि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. इस दुर्घटना से सबक लेते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी बिहार की सभी औद्योगिक इकाइयों को अहम निर्देश जारी किये हैं. निर्देश में साफ तौर से कहा गया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों के पास किसी खतरनाक गैस के उपयोग भंडारण या आयात का काम हो.

गौरतलब है कि पटना में कुछ साल पहले पाटलिपुत्र औद्योगिक एरिया में ही गैस का रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई थी. ऐसे में बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संक्रमण काल में पूरी सावधानी बरत रही है. गैस के भंडारण, उपयोग, निर्माण या आयात में लगी औद्योगिक इकाइयों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी जारी कर दी है.

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