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बिहार में एक साथ 139 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानें क्या है वजह...

साल 2018 में पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल की मौत के बाद हुए बवाल के मामले में 139 पुलिसकर्मियों को योगदान देने के तुरंत बाद निलंबित कर दिया गया है. निलंबित जवानों ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग में योगदान दिया था. जानें क्या है पूरा मामला...

पुलिस लाइन
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Published : Jul 11, 2021, 9:11 PM IST

पटनाः पटना पुलिस लाइन (Police Line) में महिला कांस्टेबल की मौत (Female Constable Death Case) के बाद बवाल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पटना एसएसपी उपेन्द्र कुमार शर्मा (Patna SSP Upendra Sharma) ने मामले में दोषी पाए जाने के बाद 139 पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया है. इन पुलिसकर्मियों को योगदान देने के तुरंत बाद ही निलंबित कर दिया गया है.

इसे भी पढे़ं- शर्मसार पटना पुलिस : शराब माफियाओं से साठ-गांठ के आरोप में बुद्धा कॉलोनी थानाध्यक्ष सस्पेंड

मामला 2 नवंबर 2018 का है, जब पुलिस लाइन में एक महिला कांस्टेबल की मौत के बाद पुलिस लाइन में मौजूद जवानों ने जमकर हंगामा किया था. इस दौरान उग्र जवानों ने कई पुलिस अधिकारियों की जमकर पिटाई भी कर दी थी. इसके बाद से इस मामले की जांच चल रही थी.

इस मामले में 185 जवान निलंबित किए गए थे. लेकिन प्रोसिडिंग चलाये बगैर डिसमिस किये जाने के बाद वे सभी जवान कोर्ट की शरण में गए थे. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने निलंबित पुलिसकर्मियों की सेवा फिर से बहाल कर दी थी. इसके बाद जवानों ने फिर से विभाग में अपना योगदान दिया था.

इसे भी पढे़ं- बिहार के इन 4 इंस्पेक्टर और 14 दारोगा का ट्रांसफर, लापरवाही बरतने पर मुख्यालय की कार्रवाई

योगदान देने के तुरंत बाद 185 सिपाहियों में से 139 को फिर से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अब इन पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है.

पटनाः पटना पुलिस लाइन (Police Line) में महिला कांस्टेबल की मौत (Female Constable Death Case) के बाद बवाल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पटना एसएसपी उपेन्द्र कुमार शर्मा (Patna SSP Upendra Sharma) ने मामले में दोषी पाए जाने के बाद 139 पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया है. इन पुलिसकर्मियों को योगदान देने के तुरंत बाद ही निलंबित कर दिया गया है.

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मामला 2 नवंबर 2018 का है, जब पुलिस लाइन में एक महिला कांस्टेबल की मौत के बाद पुलिस लाइन में मौजूद जवानों ने जमकर हंगामा किया था. इस दौरान उग्र जवानों ने कई पुलिस अधिकारियों की जमकर पिटाई भी कर दी थी. इसके बाद से इस मामले की जांच चल रही थी.

इस मामले में 185 जवान निलंबित किए गए थे. लेकिन प्रोसिडिंग चलाये बगैर डिसमिस किये जाने के बाद वे सभी जवान कोर्ट की शरण में गए थे. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने निलंबित पुलिसकर्मियों की सेवा फिर से बहाल कर दी थी. इसके बाद जवानों ने फिर से विभाग में अपना योगदान दिया था.

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योगदान देने के तुरंत बाद 185 सिपाहियों में से 139 को फिर से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अब इन पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है.

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