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नालंदा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बैठक, दिए गए कई निर्देश

कोरोन संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है. डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर बैठक की. साथ ही कई दिशा-निर्देश भी दिए. वहीं, लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक करने के लिए कहा.

Meeting held to stop the growing effects of corona infection in Nalanda
Meeting held to stop the growing effects of corona infection in Nalanda
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Published : Apr 5, 2021, 8:50 PM IST

नालंदा: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. जिले में इसका सख्ती से पालन करवाने को लेकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की. ये बैठक आरआईसीसी राजगीर सभागार में हुई. बैठक में डीएम और एसपी ने कई दिशा-निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें- बिहार में वैक्सीनेशन की यही रही रफ्तार तो लोगों को वैक्सीन देने में लग जाएंगे 7 साल

बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 11 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है. इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी इसका सख्ती से पालन करवाएंगे. हालांकि पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित होंगी.

Meeting held to stop the growing effects of corona infection in Nalanda
बैठक में उस्थित पदाधिकारी

सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक
इसके अलावा बैठक में कहा गया कि सभी सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. सभी कार्यालय प्रधान को अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों को भी कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए मास्क के अनिवार्य उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने को कहा गया है.

एसोसिएशन को गाइडलाइन पालन करने के निर्देश
सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को होटल एसोसिएशन, बस ऑनर एसोसिएशन, ऑटो चालक एसोसिएशन और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े एसोसिएशनों के साथ बैठक कर कोविड-19 गाइडलाइन से अवगत करवाने का निर्देश दिया गया. साथ ही इन गाइडलाइन का पालन भी करवाने को कहा गया.

लोगों को जागरुक करने के निर्देश
सभी नगर निकायों में विशेष रूप से कोविड गाइडलाइन के बारे में माईकिंग के माध्यम से लोगों को जागरुक करने का निर्देश दिया गया. गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों और दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

वहीं, पार्क एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर जरूरी रूप से मास्क का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया. इस महीने तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी गई. हालांकि विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोगों को आने की अनुमति होगी.

माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश
इसके साथ ही बैठक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के घर के आसपास माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया. साथ ही स्वास्थ्य विभाग को लोगों के हेल्थ पर नजर रखने को कहा गया.

इस बैठक में नगर आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, सभी वरीय उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

नालंदा: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. जिले में इसका सख्ती से पालन करवाने को लेकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की. ये बैठक आरआईसीसी राजगीर सभागार में हुई. बैठक में डीएम और एसपी ने कई दिशा-निर्देश दिए.

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बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 11 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है. इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी इसका सख्ती से पालन करवाएंगे. हालांकि पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित होंगी.

Meeting held to stop the growing effects of corona infection in Nalanda
बैठक में उस्थित पदाधिकारी

सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक
इसके अलावा बैठक में कहा गया कि सभी सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. सभी कार्यालय प्रधान को अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों को भी कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए मास्क के अनिवार्य उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने को कहा गया है.

एसोसिएशन को गाइडलाइन पालन करने के निर्देश
सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को होटल एसोसिएशन, बस ऑनर एसोसिएशन, ऑटो चालक एसोसिएशन और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े एसोसिएशनों के साथ बैठक कर कोविड-19 गाइडलाइन से अवगत करवाने का निर्देश दिया गया. साथ ही इन गाइडलाइन का पालन भी करवाने को कहा गया.

लोगों को जागरुक करने के निर्देश
सभी नगर निकायों में विशेष रूप से कोविड गाइडलाइन के बारे में माईकिंग के माध्यम से लोगों को जागरुक करने का निर्देश दिया गया. गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों और दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

वहीं, पार्क एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर जरूरी रूप से मास्क का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया. इस महीने तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी गई. हालांकि विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोगों को आने की अनुमति होगी.

माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश
इसके साथ ही बैठक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के घर के आसपास माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया. साथ ही स्वास्थ्य विभाग को लोगों के हेल्थ पर नजर रखने को कहा गया.

इस बैठक में नगर आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, सभी वरीय उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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