मुजफ्फरपुरः जिले में तीन साल पहले हुए दंपती हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. जमीन विवाद में हुई इस हत्या में दो आरोपी फरार चल रहे हैं और एक को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया. मामला सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बेझा गांव का था. जहां रात में घर में घुसकर चाकू से गोदकर एक दंपती की हत्या कर दी गई थी.
2 आरोपी अब भी फरार
पेशे से शिक्षिका मधुबाला कुमारी और उनके पति सुरेश प्रसाद सिंह ही हत्या के आरोप में संजय कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, महेश कुमार और धर्मेंद्र कुमार उर्फ झबरा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई. वहीं, दशरथ कुमार उर्फ शिवनाथ कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. जबकि दो आरोपित बिट्टू कुमार और सिंटू कुमार अब फरार हैं. वकील ने बताया कि दोनों के खिलाफ कोर्ट में अलग से मामला चल रहा है.
बेटी के सामने हुई थी हत्या
अभियोजन पक्ष के वकील प्रमोद कुमार शाही ने बताया कि घटना 20 सितंबर 2016 की है. आरोपियों ने रात में मधुबाला कुमारी के घर में घूसकर उसे धारदार चाकू से गोदकर मार डाला था. पत्नी को बचाने के लिए सुरेश प्रसाद सिंह की भी हत्या कर दी गई थी. घटना के वक्त पीड़ित की बेटी घर में ही मौजूद थी. लेकिन इस बात की भनक हत्यारों को नहीं थी. वो पूरी घटना क्रम को चुपचाप खिड़की से देख रही थी. फिर उनने ही थाने में एफआईआर दर्ज कराया और वहीं इस मामले की मुख्य गवाह भी है.
फांसी की हुई थी मांग
अपराधियों ने साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया था. हत्या के दौरान चीख किसी को सुनाई ना दे इसके लिए अपराधियों ने विश्वकर्मा पूजा के बहाने मधुबाला कुमारी के घर के पास नाच का प्रोग्राम रखा था. घटना के वक्त घर के बाहर तेज आवाज में डीजो पर गाने बज रहे थे. वकील ने बताया कि हमलोगों ने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली है.