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CM नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज, 14 सितम्बर को सुनवाई - नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है. मामले की सुनवाई 14 सितम्बर को होनी है.

मुजफ्फरपुर कोर्ट
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Published : Sep 8, 2020, 4:43 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है. यह परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में दर्ज हुआ. परिवादी ने दलित की हत्या होने पर परिजनों को नौकरी की घोषणा पर आपत्ति जताई है.

दरअसल, सीएम नीतीश ने घोषणा की है कि बिहार में दलित की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके खिलाफ सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा निवासी गौरव सिंह ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर किया है. जिसमें परिवादी ने कहा कि कि मुख्यमंत्री के इस बयान से वे काफी मर्माहत हैं.

परिवादी की जानकारी
परिवादी की जानकारी

'सरकार की नीति से बढ़ेगा अपराध'
परिवादी गौरव सिंह ने कहा कि सरकार की घोषणा से बिहार में नौकरी पाने की लालच में दलितों की हत्या में वृद्धि होगी. किसी भी नौकरी का आधार परिजनों की हत्या नहीं हो सकता. सरकार की यह घोषणा बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है.

देखें रिपोर्ट.

सीएम पर उठाए सवाल
सीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले गौरव सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की घोषणा आखिर कैसे कर सकते हैं. उन्हें सोच-विचार कर घोषणाएं करनी चाहिए. मामले पर अगली सुनवाई 14 सितम्बर को होनी है.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है. यह परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में दर्ज हुआ. परिवादी ने दलित की हत्या होने पर परिजनों को नौकरी की घोषणा पर आपत्ति जताई है.

दरअसल, सीएम नीतीश ने घोषणा की है कि बिहार में दलित की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके खिलाफ सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा निवासी गौरव सिंह ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर किया है. जिसमें परिवादी ने कहा कि कि मुख्यमंत्री के इस बयान से वे काफी मर्माहत हैं.

परिवादी की जानकारी
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'सरकार की नीति से बढ़ेगा अपराध'
परिवादी गौरव सिंह ने कहा कि सरकार की घोषणा से बिहार में नौकरी पाने की लालच में दलितों की हत्या में वृद्धि होगी. किसी भी नौकरी का आधार परिजनों की हत्या नहीं हो सकता. सरकार की यह घोषणा बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है.

देखें रिपोर्ट.

सीएम पर उठाए सवाल
सीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले गौरव सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की घोषणा आखिर कैसे कर सकते हैं. उन्हें सोच-विचार कर घोषणाएं करनी चाहिए. मामले पर अगली सुनवाई 14 सितम्बर को होनी है.

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