मधुबनी: जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को निष्कासित कर दिया गया है. उन्होंने 25 हजार रुपए का जुर्माना नहीं दिया था. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी नसीम अहमद को आरटीआई कानून का उल्लंघन करने और राज्य सूचना आयुक्त के आदेश का अनुपालन नहीं करने के चलते दंडित किया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा मधुबनी डीईओ नसीम अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया था जुर्माना
जिला शिक्षा पदाधिकारी अहमद पर राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पिछले साल कर्तव्य में लापरवाही बरतने के चलते 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया था. राज्य सूचना आयुक्त ने डीईओ के वेतन मद से अर्थदंड का भुगतान करने का आदेश दिया था. इसका पालन नहीं किया गया, जिसके चलते बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के समीक्षा के बाद डीईओ नसीम अहमद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2006 के नियम- 9 के तहत दोषी ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.