मधुबनी: सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. डीएम डाॅ. निलेश रामचन्द्र देवरे ने कहा कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आदेश के अनुपालन हेतु सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू आदि के संक्रमण की प्रबल संभावना रहती है. तंबाकू, पान-मसाला आदि का सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं. जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है. अगर कोई व्यक्ति विधि के खिलाफ कार्य करेगा. उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल या 200 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है.
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध
कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों के फैलाव को नियंत्रित करने के उदेश्य से डीएम ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है. राज्य सरकार की ओर से पहले गुटखे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सरकरारी नियमों का उल्लंगन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.