किशनगंज: नगर परिषद क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी वार्ड संख्या 26 में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है. जिसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के आलोक में एपिसेंटर 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है.
7 किलोमीटर की परिधि में बफर जोन घोषित
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता आदित्य प्रकाश ने आदेश जारी कर 7 किलोमीटर की परिधि में बफर जोन घोषित किया है. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में पूर्णतया लॉकडॉन जारी रहेगा. इसमें कोई भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन निषेध रहेगा. कंटेनमेंट जोन में सभी संस्थान या प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. पूरे कंटेनमेंट जोन को डिसइनफेक्ट करने हेतु एसडीपीओ के अनुरूप लगातार छिड़काव किया जाना है.
कंटेनमेंट जोन में सर्वे का काम शुरु करने के निर्देश
कंटेनमेंट जॉन में डीएम और सिविल सर्जन को सर्वे का काम प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया है. बफर जोन में स्थित सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों में आए सारी या आईएलआई के रोगियों की पहचान हेतु सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है. जिस व्यक्ति की कोरोना वायरस से ग्रसित होने की सूचना प्राप्त हुई है. उससे संबंधित सभी व्यक्तियों का कांटेक्ट ट्रेसिंग किए जाने हेतु डीएम की ओर से आदेश निर्गत किए गए हैं.