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खगड़िया: रेप एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े 8 मामलों में पीड़ितों को दिया गया 37 लाख का मुआवजा - Khagaria Crime News

खगड़िया में पॉक्सो मामले में पीड़ित या उनके परिजनों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम (Victim Compensation Scheme) के तहत राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के सचिव समरेंद्र गांधी ने दी है. पढ़ें पूरी खबर..

Relief amount given to POCSO victim in Khagaria
Relief amount given to POCSO victim in Khagaria
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Published : Feb 12, 2022, 1:05 PM IST

Updated : Feb 12, 2022, 4:17 PM IST

खगड़िया: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया (District Legal Services Authority Khagaria) ने पॉक्सो मामले में पीड़ित पक्षकार को सहायता राशि प्रदान (Relief Amount Given To Khagaria POCSO Victims) की है. जिल में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक आठ पीड़ितों या उनके परिजनों को 37 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है. इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने जानकारी दी है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के सचिव समरेंद्र गांधी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष कुमुद रंजन सिंह के आदेशानुसार, बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर पाने वाले कुल 8 पीड़ितों और उनके परिजनों को 37 लाख रुपए प्रतिकर की राशि भुगतान की गई है. प्रतिकर पाने वालों में एक मृतका के पिता भी शामिल हैं. यह राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में अंतरित की गई है.

देखें वीडियो

बहरहाल, रेप और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के पीड़ित कई स्थानों पर न्याय पाने के लिए भटकते देखे जाते हैं. लेकिन खगड़िया में आठ मामलों में न्याय के साथ-साथ मुआवजे की राशि ससमय वितरण कही न कही न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें - अररिया के मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पाया नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी

यह भी पढ़ें - मिसालः 2021 में पॉक्सो कोर्ट ने 21 मामलों के 27 दोषियों को सुनाई सजा, किसी को फांसी.. तो कई को उम्रकैद

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खगड़िया: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया (District Legal Services Authority Khagaria) ने पॉक्सो मामले में पीड़ित पक्षकार को सहायता राशि प्रदान (Relief Amount Given To Khagaria POCSO Victims) की है. जिल में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक आठ पीड़ितों या उनके परिजनों को 37 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है. इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने जानकारी दी है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के सचिव समरेंद्र गांधी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष कुमुद रंजन सिंह के आदेशानुसार, बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर पाने वाले कुल 8 पीड़ितों और उनके परिजनों को 37 लाख रुपए प्रतिकर की राशि भुगतान की गई है. प्रतिकर पाने वालों में एक मृतका के पिता भी शामिल हैं. यह राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में अंतरित की गई है.

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बहरहाल, रेप और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के पीड़ित कई स्थानों पर न्याय पाने के लिए भटकते देखे जाते हैं. लेकिन खगड़िया में आठ मामलों में न्याय के साथ-साथ मुआवजे की राशि ससमय वितरण कही न कही न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है.

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Last Updated : Feb 12, 2022, 4:17 PM IST
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