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कटिहार में लेफ्ट एंड राइट की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश

बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है. कटिहार में जिलाधिकारी ने अल्टरनेट डे में लेफ्ट और राइट की तर्ज पर दुकानें खोलने का आदेश दिया है.

कटिहार मुख्यालय
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Published : Apr 22, 2021, 7:07 PM IST

कटिहार: जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त रूप से जारी आदेश में अल्टरनेट दिनों में लेफ्ट एंड राइट की तर्ज पर दुकानें खोलने का निर्देश जारी किया है.

'आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-19 को लेकर जिलावार समीक्षा की गई. इसके बाद कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं. दुकानदारों को अल्टरनेट दिनों में लेफ्ट एंड राइट की तर्ज पर खोलने को कहा गया है.'- उदयन मिश्रा, जिला पदाधिकारी

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डीएम ने कहा कि शहर को चार रूटों का बांटा गया है. निर्धारित रूटों में पड़ने वाले सब्जी मंडी, दवाई दुकान और डेयरी की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. साथ ही मंगलवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी.

दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश
जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

कटिहार: जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त रूप से जारी आदेश में अल्टरनेट दिनों में लेफ्ट एंड राइट की तर्ज पर दुकानें खोलने का निर्देश जारी किया है.

'आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-19 को लेकर जिलावार समीक्षा की गई. इसके बाद कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं. दुकानदारों को अल्टरनेट दिनों में लेफ्ट एंड राइट की तर्ज पर खोलने को कहा गया है.'- उदयन मिश्रा, जिला पदाधिकारी

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डीएम ने कहा कि शहर को चार रूटों का बांटा गया है. निर्धारित रूटों में पड़ने वाले सब्जी मंडी, दवाई दुकान और डेयरी की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. साथ ही मंगलवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी.

दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश
जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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