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कटिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण 14 जुलाई से ही लॉकडाउन लागू - Guidelines issued regarding lockdown

कटिहार में कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई. वहीं नियमों के पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं.

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Published : Jul 14, 2020, 6:21 PM IST

कटिहार: जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर 14 जुलाई से ही लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. इस लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक जगहों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं, आवश्यक वस्तुओं के दुकान को छोड़कर सभी दुकानों के खुलने पर पाबंदी लगा दी गई है.

डीएम कंवल तनुज ने बताया कि कुछ दुकानों पर पाबंदी नहीं रहेगी. वहीं, कुछ दुकानों को खोलने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है. डीएम के निर्देशानुसार मेडिकल स्टोर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पीडीएस दुकान, एलपीजी और पेट्रोल पंप इन सबों के समय में कोई पाबंदी नहीं है. इसके अलावा किराना दुकान, ई-कॉमर्स, कृषि से संबंधित दुकान और पशु चारा की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेगी. दूध, डेयरी, फल, अंडा, मीट, मछली और मांस की दुकानों के लिए दो समय निर्धारित की गई है. एक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक. साथ ही कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की दुकान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेगी.

शर्तों के साथ निजी वाहनों को परिचालन की अनुमति
इस लॉकडाउन के दौरान कुछ जिले में वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाई गई है, तो कुछ को आवश्यक सेवा के कारण पाबंदियों से दूर रखा गया है. सरकारी सेवा से जुड़े वाहन, एंबुलेंस और मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं है. वहीं, निजी वाहनों के परिचालन के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है. सार्वजनिक वाहन जैसे बसों के परिचालन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों का मास्क पहनना जरूरी है. सीट से ज्यादा लोगों के बस में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वाले हरेक व्यक्ति से 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और बस को सीज करने के आदेश दिए गए हैं.

कटिहार: जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर 14 जुलाई से ही लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. इस लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक जगहों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं, आवश्यक वस्तुओं के दुकान को छोड़कर सभी दुकानों के खुलने पर पाबंदी लगा दी गई है.

डीएम कंवल तनुज ने बताया कि कुछ दुकानों पर पाबंदी नहीं रहेगी. वहीं, कुछ दुकानों को खोलने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है. डीएम के निर्देशानुसार मेडिकल स्टोर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पीडीएस दुकान, एलपीजी और पेट्रोल पंप इन सबों के समय में कोई पाबंदी नहीं है. इसके अलावा किराना दुकान, ई-कॉमर्स, कृषि से संबंधित दुकान और पशु चारा की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेगी. दूध, डेयरी, फल, अंडा, मीट, मछली और मांस की दुकानों के लिए दो समय निर्धारित की गई है. एक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक. साथ ही कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की दुकान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेगी.

शर्तों के साथ निजी वाहनों को परिचालन की अनुमति
इस लॉकडाउन के दौरान कुछ जिले में वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाई गई है, तो कुछ को आवश्यक सेवा के कारण पाबंदियों से दूर रखा गया है. सरकारी सेवा से जुड़े वाहन, एंबुलेंस और मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं है. वहीं, निजी वाहनों के परिचालन के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है. सार्वजनिक वाहन जैसे बसों के परिचालन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों का मास्क पहनना जरूरी है. सीट से ज्यादा लोगों के बस में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वाले हरेक व्यक्ति से 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और बस को सीज करने के आदेश दिए गए हैं.

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