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कटिहार पुलिस आम लोगों से मांग रही शहर में छिपे विदेशी नागरिकों की जानकारी

कटिहार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजनों से जिले में छुपकर रह रहे विदेशियों के बारे में पता चलने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है.

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Published : Sep 3, 2021, 7:38 AM IST

Updated : Sep 3, 2021, 9:34 AM IST

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले (Katihar Police) की पुलिस ने आम जनों से अपील की है कि अगर कोई विदेशी ( Foreigners ) जिले में रह रहा हो या फिर उसकी खबर प्राप्त होती हो तो अविलंब अपने संबंधित पुलिस थाने ( Concerned Police Station ) को इसकी सूचना ( Inform ) दें. साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोग इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक (SP) को भी दे सकते हैं.

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पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा Cr.WJC No.390 / 2020 में मरियम खातून बनाम बिहार राज्य एवं अन्य ने अवैध प्रवासी और अवैध रूप से ओवरस्टे करने वाले विदेशियों के संबंध में उल्लेख किया गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी विभिन्न माध्यम से अवैध प्रवासी और अवैध रूप से ओवरस्टे करने वाले विदेशियों के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में संक्षिप्त प्रक्रिया और विभिन्न दिशा - निर्देश दिये हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से आमजनों से मदद ली जा रही है. यदि कोई अवैध प्रवासी और अवैध रूप से विदेशी विशेषकर बांग्लादेशी नागरिक जिले में प्रवास कर रहा है तो उनका प्रवास फॉरेनर्स एक्ट ( Foreigners act , 1946) के तहत अवैध है. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि इस संबंध में अविलंब अपने संबंधित थाना को सूचित कर सकते हैं.

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले (Katihar Police) की पुलिस ने आम जनों से अपील की है कि अगर कोई विदेशी ( Foreigners ) जिले में रह रहा हो या फिर उसकी खबर प्राप्त होती हो तो अविलंब अपने संबंधित पुलिस थाने ( Concerned Police Station ) को इसकी सूचना ( Inform ) दें. साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोग इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक (SP) को भी दे सकते हैं.

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पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा Cr.WJC No.390 / 2020 में मरियम खातून बनाम बिहार राज्य एवं अन्य ने अवैध प्रवासी और अवैध रूप से ओवरस्टे करने वाले विदेशियों के संबंध में उल्लेख किया गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी विभिन्न माध्यम से अवैध प्रवासी और अवैध रूप से ओवरस्टे करने वाले विदेशियों के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में संक्षिप्त प्रक्रिया और विभिन्न दिशा - निर्देश दिये हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से आमजनों से मदद ली जा रही है. यदि कोई अवैध प्रवासी और अवैध रूप से विदेशी विशेषकर बांग्लादेशी नागरिक जिले में प्रवास कर रहा है तो उनका प्रवास फॉरेनर्स एक्ट ( Foreigners act , 1946) के तहत अवैध है. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि इस संबंध में अविलंब अपने संबंधित थाना को सूचित कर सकते हैं.

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Last Updated : Sep 3, 2021, 9:34 AM IST
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