नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को अपने EPF खाते से धन निकालने की अनुमति देता है. सुचारू निकासी की सुविधा के लिए सदस्यों को सटीक बैंक अकाउंट रिकॉर्ड बनाए रखने की जरूरत होती है. ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां लोग अपने EPF अकाउंट में अपने नए अकाउंट की डिटेल को अपडेट किए बिना अपने बैंक खाते बंद कर देते हैं.
गौरतलब है कि गलत बैंक डिटेल के कारण क्रेडिट ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं. ऐसे में अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में भी गलत बैंक डिटेल है या आपका अकाउंट नंबर बदल गया है तो अब आप EPFO पोर्टल के माध्यम से इसेआसानी से अपडेट करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि के टैक्स बेनेफिट्स
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत में एक लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) रेगूलेट करता है. यह अपने ग्राहकों को महत्वपूर्ण टैक्स बैनेफिट्स प्रदान करता है. EPF अकाउंट में योगदान करके, कर्मचारी धारा 80C के तहत हर साल डेढ़ लाख रुपये तक के डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
EPFO रिकॉर्ड में अपने बैंक अकाउंट की डिटेल कैसे अपडेट करें?
- यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें.
- ड्रॉपडाउन मेनू से 'KYC' सेलेक्ट करें.
- अपना बैंक चुनें और अपना बैंक अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड डालें.
- इसके बाद 'सेव' पर क्लिक करें.
- अब आपके नियोक्ता द्वारा अनुमोदन के बाद अपडेट की गई डिटेल अप्रूव KYC सेक्शन में दिखाई देगी.
एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे कर्मचारी
हाल ही में ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए नए नियम की घोषणा की है.इसके तहत लोगों पीएफ अकाउंट में जमा राशि को एटीएम के जरिए निकालने की सुविधा मिलेगी.इस कदम से कर्मचारियों के लिए पैसों की निकासी को तेज और आसान होगी.
वर्तमान में कर्मचारियों को अपने पीएफ फंड को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर निर्भर रहना पड़ता है. निपटाए गए फंड को 7-10 दिनों के अंदर लिंक किए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद एटीएम या बैंक के जरिए फंड निकाला जाता है.
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