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दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा, 1 लाख रुपये का अर्थदंड - accused sentenced to 7 years

कटिहार व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है. वहीं, 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं चुका पाने के एवज में आरोपी को एक साल अधिक सजा मुकर्रर की गई.

कटिहार
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Published : Mar 17, 2021, 5:43 AM IST

कटिहार: कटिहार सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म मामलें में अहम फैसला सुनाया है. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने कोढ़ा काण्ड संख्या 234/13 मामले में आरोपी को 7 साल की कैद और एक लाख रुपये की सजा मुकर्रर की है.

2013 में आरोपी ने किया पीड़िता के साथ दुष्कर्म
ऋषि कुमार की अदालत ने विचारण के बाद मामले के नामजद आरोपी मो. भोनू को 7 साल की सजा मुकर्रर की. साथ ही आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड भी सुनाया है. अदालत ने अर्थदंड की राशि आरोपी द्वारा अदा नहीं किए जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर की है.

बताया जाता हैं कि इस काण्ड में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया था कि 22 अप्रैल 2013 को रात दो बजे जब वह अपने घर मे सोयी हुई थी कि उसी दौरान अभियुक्त ने जबरन घुस कर दुष्कर्म किया. वहीं, जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी.

कटिहार: कटिहार सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म मामलें में अहम फैसला सुनाया है. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने कोढ़ा काण्ड संख्या 234/13 मामले में आरोपी को 7 साल की कैद और एक लाख रुपये की सजा मुकर्रर की है.

2013 में आरोपी ने किया पीड़िता के साथ दुष्कर्म
ऋषि कुमार की अदालत ने विचारण के बाद मामले के नामजद आरोपी मो. भोनू को 7 साल की सजा मुकर्रर की. साथ ही आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड भी सुनाया है. अदालत ने अर्थदंड की राशि आरोपी द्वारा अदा नहीं किए जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर की है.

बताया जाता हैं कि इस काण्ड में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया था कि 22 अप्रैल 2013 को रात दो बजे जब वह अपने घर मे सोयी हुई थी कि उसी दौरान अभियुक्त ने जबरन घुस कर दुष्कर्म किया. वहीं, जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी.

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