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कटिहारः दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण के लिए चलंत दिव्यांग लोक अदालत का आयोजन - disabled lok adalat organized to resolve the problems of divyang in katihar

डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन के लिये सरकारी नौकरी में जहां चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. वहीं, निजी क्षेत्रों में जहां बीस से अधिक लोग काम करते हैं, वहां पांच प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है.

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Published : Dec 18, 2019, 11:21 AM IST

कटिहारः जिले में राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि कटिहार में शुक्रवार को चलंत दिव्यांग लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें दिव्यांगों की परेशानियों का फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा. दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिये सरकार पांच डिसमिल जमीन अर्जित कर दिव्यांगजन को देगी.

चलंत दिव्यांग लोक अदालत
कटिहार समाहरणालय में मीडिया से रु-ब-रु होते हुए राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि कटिहार में शुक्रवार को दिव्यांगजन के लिये चलंत दिव्यांग लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं का फैसला ऑन द स्पॉट किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये तत्पर है. इसके लिये पांच डिसमिल जमीन अर्जित कर उन्हें दिए जायेंगे. इसके अलावा प्रति माह 38 किलोग्राम खाद्यान्न अंत्योदय मूल्य पर जन वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान भी दिया गया है. इसके अलावा 1750 रुपये प्रतिवर्ष अलग से भत्ता के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा.

देखें पूरी रिपोर्ट

क्या कहते हैं राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष
डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन के लिये सरकारी नौकरी में जहां चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हैं. वहीं, निजी क्षेत्रों में जहां बीस से अधिक लोग काम करते हैं, वहां पांच प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है.

कटिहारः जिले में राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि कटिहार में शुक्रवार को चलंत दिव्यांग लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें दिव्यांगों की परेशानियों का फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा. दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिये सरकार पांच डिसमिल जमीन अर्जित कर दिव्यांगजन को देगी.

चलंत दिव्यांग लोक अदालत
कटिहार समाहरणालय में मीडिया से रु-ब-रु होते हुए राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि कटिहार में शुक्रवार को दिव्यांगजन के लिये चलंत दिव्यांग लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं का फैसला ऑन द स्पॉट किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये तत्पर है. इसके लिये पांच डिसमिल जमीन अर्जित कर उन्हें दिए जायेंगे. इसके अलावा प्रति माह 38 किलोग्राम खाद्यान्न अंत्योदय मूल्य पर जन वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान भी दिया गया है. इसके अलावा 1750 रुपये प्रतिवर्ष अलग से भत्ता के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा.

देखें पूरी रिपोर्ट

क्या कहते हैं राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष
डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन के लिये सरकारी नौकरी में जहां चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हैं. वहीं, निजी क्षेत्रों में जहां बीस से अधिक लोग काम करते हैं, वहां पांच प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है.

Intro:कटिहार में आयोजित होगा चलंत दिव्यांग लोक अदालत , फैसला ऑन द स्पॉट


......अब दिव्यांगों को नहीं होगी कोई परेशानी....। समस्याओं के निराकरण के लिये आयोजित होगा चलंत दिव्यांग लोक अदालत....। फैसला होगा ऑन द स्पॉट....। मुख्यधारा में लाने के लिये सरकार पाँच डिसमिल जमीन अर्जित कर दिव्यांगजन को देगी ......।


Body:शुक्रवार को होंगा आयोजन , राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष की घोषणा ।

कटिहार समाहरणालय में मीडिया से रु - ब - रु होते हुए राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि कटिहार में शुक्रवार को दिव्यांगजन के लिये चलंत दिव्यांग लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा । जिसमे दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं का फैसला ऑन द स्पॉट किया जायेगा । उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये तत्पर हैं । इसके लिये पाँच डिसमिल जमीन अर्जित कर उन्हें दिये जायेंगे । इसके अलावे प्रति माह 38 किलोग्राम खाद्यान्न अंत्योदय मूल्य पर जन वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हैं । उन्होंने बताया कि इसके अलावा 1750 रुपये प्रतिवर्ष अलग से भत्ता के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा .....।


Conclusion:समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश , निजी क्षेत्रों में मिलेगा आरक्षण ।

बिहार राज्य निःशक्तता आयोग के अध्यक्ष डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन के लिये सरकारी नौकरी में जहाँ चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हैं वहीं निजी क्षेत्रों में जहाँ बीस से अधिक लोग काम करते हैं , वहाँ पाँच प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया हैं .......।
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