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कैमूर: भूमि विवाद निराकरण शिविर में 3 मामलों की हुई सुनवाई, एक का निष्पादन

कैमूर में भूमि विवाद निराकरण शिविर में 3 मामलों की सुनवाई हुई. इस दौरान एक मामले का निष्पादन सीओ ने किया.

Land Dispute Redressal Camp
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Published : Apr 18, 2021, 12:50 PM IST

कैमूर: जिले के चैनपुर थाना परिसर में प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय के द्वारा आयोजित होने वाले भूमि विवाद निराकरण शिविर में 3 मामलों की सुनवाई हुई. जबकि एक पूर्व के मामले का निष्पादन चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया है.

ये भी पढ़ें: भूमि विवाद निराकरण शिविर में 6 मामले का निष्पादन, 6 को भेजा गया नोटिस

"पहला मामला ग्राम झरिया के निवासी ज्ञानचंद सिंह पिता स्वर्गीय रामधारी सिंह और प्रतिवादी हीरा यादव पिता स्वर्गीय जगन्नाथ यादव, बिगाऊ यादव पिता स्वर्गीय भगवान यादव ग्राम झरिया का आया. इस मामले में वादी का आरोप था कि प्रतिवादी के द्वारा इनकी रैयती भूमि के आगे बिहार सरकार की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है. जिस वजह से इन्हें आने-जाने में परेशानी हो रही है. इस मामले में दोनों पक्षों को भूमि के कागजात सहित अगले कार्य दिवस पर नोटिस जारी करके बुलाया गया है"- पुरेंद्र कुमार सिंह, चैनपुर सीओ

ये भी पढ़ें: कैमूर: भूमि विवाद निराकरण शिविर का आयोजन, 2 मामलों की हुई सुनवाई

कई अधिकारी रहे मौजूद
दूसरा मामला ग्राम सिरबीट के निवासी नेयाज खान पिता एजाज अहमद और मीनू खातून पति अब्दुल खान का था. इनके द्वारा प्रतिवादी अबुलैश खान पिता जलील खान के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनकी रैयती भूमि के सामने स्थित बिहार सरकार के भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और इन्हें परेशान किया जा रहा है. इस मामले में भी दोनों पक्षों को अगले कार्य दिवस पर कागजात सहित उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान चैनपुर थानाध्यक्ष सहित अंचल कार्यालय के सभी राजस्व कर्मी उपस्थित रहे.

कैमूर: जिले के चैनपुर थाना परिसर में प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय के द्वारा आयोजित होने वाले भूमि विवाद निराकरण शिविर में 3 मामलों की सुनवाई हुई. जबकि एक पूर्व के मामले का निष्पादन चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया है.

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"पहला मामला ग्राम झरिया के निवासी ज्ञानचंद सिंह पिता स्वर्गीय रामधारी सिंह और प्रतिवादी हीरा यादव पिता स्वर्गीय जगन्नाथ यादव, बिगाऊ यादव पिता स्वर्गीय भगवान यादव ग्राम झरिया का आया. इस मामले में वादी का आरोप था कि प्रतिवादी के द्वारा इनकी रैयती भूमि के आगे बिहार सरकार की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है. जिस वजह से इन्हें आने-जाने में परेशानी हो रही है. इस मामले में दोनों पक्षों को भूमि के कागजात सहित अगले कार्य दिवस पर नोटिस जारी करके बुलाया गया है"- पुरेंद्र कुमार सिंह, चैनपुर सीओ

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कई अधिकारी रहे मौजूद
दूसरा मामला ग्राम सिरबीट के निवासी नेयाज खान पिता एजाज अहमद और मीनू खातून पति अब्दुल खान का था. इनके द्वारा प्रतिवादी अबुलैश खान पिता जलील खान के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनकी रैयती भूमि के सामने स्थित बिहार सरकार के भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और इन्हें परेशान किया जा रहा है. इस मामले में भी दोनों पक्षों को अगले कार्य दिवस पर कागजात सहित उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान चैनपुर थानाध्यक्ष सहित अंचल कार्यालय के सभी राजस्व कर्मी उपस्थित रहे.

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