कैमूर: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजांव के ग्राम डोभरी में एक 14 वर्षीय बच्ची का विवाह उसके परिजन करा रहे थे. जिसकी सूचना जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची, तत्काल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया.
चाइल्डलाइन को दी गई सूचना
जानकारी के मुताबिक उक्त बच्ची का तिलकोत्सव 29 नवंबर 2020 को था. जबकि विवाह एक दिसंबर 2020 और विदाई 2 दिसंबर 2020 को निर्धारित थी. प्रशासन ने तिलकोत्सव के समय ही मौके पर पहुंचकर उस शादी को रुकवा दिया. शादी की सूचना किसी ने चाइल्डलाइन को देते हुए उक्त बच्ची का नाम, उसके पिता का नाम और स्थान का जिक्र कर बाल विवाह की बात कही थी.
बच्ची की उम्र 14 वर्ष
साक्ष्य के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति और निमंत्रण पत्र की छाया प्रति दी गयी थी. जिसके बाद चाइल्डलाइन ने तत्काल इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी जन्मेजय शुक्ला के पास दी. दिए गए सूचना में चाइल्डलाइन ने स्पष्ट रूप से बताया था कि जिस बच्ची की शादी होने वाली है, उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है.
परिजनों को बुलाया गया कार्यालय
इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चैनपुर थाना के एएसआई गजेंद्र प्रसाद यादव और ग्राम पंचायत करजांव के मुखिया ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया. जिसके दूसरे दिन एक दिसंबर को विवाह थी.
बच्ची के सभी परिजनों को चैनपुर प्रखंड कार्यालय में बुलाया गया. जहां उपस्थित चैनपुर बीडीओ राजेश कुमार और कैमूर डीआरडीए निदेशक अजय तिवारी ने बच्ची के परिजनों को समझाते हुए विवाह तत्काल रोक देने को कहा गया.
क्या कहते हैं अधिकारी
इस मामले में कैमूर डीआरडीए निर्देशक अजय कुमार तिवारी ने बताया कि बाल विवाह की सूचना पर मौके पर पहुंचकर चल रही शादी को रुकवा दिया गया है. उम्र के सत्यापन के लिए रामदुलारी जगदीप प्लस टू उच्च विद्यालय बहुआरा से संबंधित बच्ची का जन्म प्रमाण से संबंधित जानकारियां ली गई है. जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि उक्त बच्ची की जन्म तिथि 2 अप्रैल 2006 का है.
पूरी स्थिति पर नजर
मंगलवार को बच्ची के माता-पिता और उसके परिजनों को बुलाकर समझाया गया है. बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसकी विस्तृत जानकारी भी दी गई है. समझाने के बाद वर्तमान में उसके परिजन इस शादी को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं. फिर भी सावधानी वश चैनपुर बीडीओ राजेश कुमार और चैनपुर थाना अध्यक्ष को पूरी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. अगर परिजन फिर भी विवाह कराने का प्रयास करते हैं, तो सभी लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.