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जहानाबाद में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 5 महिला समेत 39 लोग गिरफ्तार - बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन

बिहार में शराब से जुड़े मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है. जहानाबाद जिले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 39 लोगों को गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी खबर.

जहानाबाद में उत्पाद विभाग
जहानाबाद में उत्पाद विभाग
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Published : Aug 28, 2022, 12:16 PM IST

Updated : Aug 28, 2022, 12:34 PM IST

जहानाबाद: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद भी सूबे में शराब का अवैध कारोबार जारी है. हालांकि इस रोकने के लिए उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी में जुटा है. इसी कड़ी में जहां उत्पाद विभाग की टीम ने जहानाबाद से 5 महिला सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये सभी जहानाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं. इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

यह भी पढ़ें: Explainer: बिहार में शराबबंदी कानून के नाम पर कब तक जारी रहेगा मौत का तांडव?

कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया: इस मामले में उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत औरंगाबाद से विशेष पुलिस बल मंगवाया गया और जहानाबाद जिले में शराब कारोबारियों, शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसमें कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस तरह के कार्रवाई से पूरे जिले में चोरी छिपे मामले में शराब कारोबारियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है.

शराब अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की बात कही: वहीं उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा. शराब के धंधे में जिनलोगों की की संलिप्तता पाई जाएगी, उसे हर हाल में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. यह अभियान लगातार जहानाबाद में चलता रहेगा.

बिहार में शराबबंदी कानून लागू : बता दें कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है. इस कारण से जहरीली शराब से लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में लोगों की मौत हो रही है. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जहरीली शराब से हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है. गौरतलब है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.

यह भी पढ़ें: वैशाली में शराब तस्करी का अजब तरीका, सुबह पेपर का हॉकर.. शाम को बन जाता है पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय

मद्य निषेध और उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 : इतना ही नहीं बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन (Amendment in Prohibition Law) विधेयक पास किया गया था. आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 (Liquor Prohibition Amendment Bill 2022) पेश किया था. इस विधेयक में एक तरफ जहां लोगों को राहत दी गई है, वहीं तरफ सख्ती भी बरती गई है. जुर्माना देकर शराब पीने वालों को छोड़ने का प्रावधान है तो कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ बुलडोजर भी चलेगा.

जहानाबाद: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद भी सूबे में शराब का अवैध कारोबार जारी है. हालांकि इस रोकने के लिए उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी में जुटा है. इसी कड़ी में जहां उत्पाद विभाग की टीम ने जहानाबाद से 5 महिला सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये सभी जहानाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं. इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

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कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया: इस मामले में उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत औरंगाबाद से विशेष पुलिस बल मंगवाया गया और जहानाबाद जिले में शराब कारोबारियों, शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसमें कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस तरह के कार्रवाई से पूरे जिले में चोरी छिपे मामले में शराब कारोबारियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है.

शराब अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की बात कही: वहीं उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा. शराब के धंधे में जिनलोगों की की संलिप्तता पाई जाएगी, उसे हर हाल में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. यह अभियान लगातार जहानाबाद में चलता रहेगा.

बिहार में शराबबंदी कानून लागू : बता दें कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है. इस कारण से जहरीली शराब से लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में लोगों की मौत हो रही है. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जहरीली शराब से हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है. गौरतलब है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.

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मद्य निषेध और उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 : इतना ही नहीं बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन (Amendment in Prohibition Law) विधेयक पास किया गया था. आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 (Liquor Prohibition Amendment Bill 2022) पेश किया था. इस विधेयक में एक तरफ जहां लोगों को राहत दी गई है, वहीं तरफ सख्ती भी बरती गई है. जुर्माना देकर शराब पीने वालों को छोड़ने का प्रावधान है तो कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ बुलडोजर भी चलेगा.

Last Updated : Aug 28, 2022, 12:34 PM IST
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