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गोपालगंज: कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिले में धारा 144 लागू - आइसोलेशन

महामारी को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है. साथ ही उन्होंने 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है.

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Published : Mar 14, 2020, 4:48 PM IST

गोपालगंज: कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है. केंद्र और राज्य सरकारें काफी सतर्कता बरत रही हैं. बिहार में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है. महामारी को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है. साथ ही उन्होंने 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है.

गोपालगंज
बैठक में जिलाधिकारी

सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त
गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि विदेश यात्रा से आए 55 लोगों को चिन्हित कर 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इन सभी लोगों पर निगरानी रख रही है. जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद किया गया है. जिले में धारा 144 लागू की गई है. साथ ही निजी संस्थानों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी इसका उल्लंघन करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे बिहार दिवस और पंचायती राज चुनाव को स्थगित कर दिया गया है.

ईटीवी भारत की पेशकश

'स्वास्थ्य विभाग करोना को लेकर अलर्ट'
मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना से घबराने की कोई बात नहीं है. खासकर उन लोगों के लिए ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जो चीन सहित अन्य देशों से खगड़िया आए हैं. उन्हें जांच के लिए यहां लाया जाएगा. आम लोगों को सजग रहने की जरूरत है. स्वास्थ्य विभाग करोना को लेकर अलर्ट है. उन्होंने बताया कि प्राइवेट कार्यक्रमों पर रोक बरकरार रहेगी. आंगनबाड़ी, स्कूली बच्चों को मिलने वाला मीड-डे-मील और पोषणाहार की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी.

गोपालगंज: कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है. केंद्र और राज्य सरकारें काफी सतर्कता बरत रही हैं. बिहार में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है. महामारी को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है. साथ ही उन्होंने 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है.

गोपालगंज
बैठक में जिलाधिकारी

सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त
गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि विदेश यात्रा से आए 55 लोगों को चिन्हित कर 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इन सभी लोगों पर निगरानी रख रही है. जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद किया गया है. जिले में धारा 144 लागू की गई है. साथ ही निजी संस्थानों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी इसका उल्लंघन करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे बिहार दिवस और पंचायती राज चुनाव को स्थगित कर दिया गया है.

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'स्वास्थ्य विभाग करोना को लेकर अलर्ट'
मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना से घबराने की कोई बात नहीं है. खासकर उन लोगों के लिए ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जो चीन सहित अन्य देशों से खगड़िया आए हैं. उन्हें जांच के लिए यहां लाया जाएगा. आम लोगों को सजग रहने की जरूरत है. स्वास्थ्य विभाग करोना को लेकर अलर्ट है. उन्होंने बताया कि प्राइवेट कार्यक्रमों पर रोक बरकरार रहेगी. आंगनबाड़ी, स्कूली बच्चों को मिलने वाला मीड-डे-मील और पोषणाहार की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी.

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