ETV Bharat / state

नाबालिग छात्रा से कार्यालय में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सजा - ईटीवी बिहार न्यूज

बिहार में गोपालगंज की एक अदालत ने एक प्रिंसिपल को सख्त सजा देकर नजीर पेश की है. प्रिंसिपल पर नाबालिग लड़की के साथ कार्यालय में दुष्कर्म का आरोप था. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा (Gopalganj Molestation Case) सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर

Gopalganj Molestation Case
Gopalganj Molestation Case
author img

By

Published : May 26, 2022, 5:31 PM IST

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज की एक अदालत ने गुरुवार को अपनी ही स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा से अपने चैंबर में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, अर्थदंड लगाया है. गोपालगंज अदालत के एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत (Pocso Special Court) के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल विपिन साह को एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें - होटलों में कमरा बुक कर नाबालिग बेटियों से करता था रेप, आरोपी पिता गिरफ्तार

कोर्ट में रो पड़ा स्कूल का प्रिंसिपल: बिहार के गोपालगंज जिले में एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत ने जब सजा सुनाई तो कोर्ट परिसर में ही प्रिंसिपल फूट-फूटकर रोने लगा. बाद में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मेरा डीएनए टेस्ट (DNA Test) नहीं कराया गया.

रेप केस में आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल की सजा : पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि अदालत द्वारा दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. 28 सितंबर 2019 को उचकागांव थाना इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.

ये भी पढ़ें - स्कूल से घर लौट रही लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

लड़की के साथ कार्यालय में दुष्कर्म का आरोप था : आरोप था कि छठी वर्ग की छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने कार्यालय में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज की गई. उसके बाद एफएसएल टीम ने स्कूल में जांच के बाद मामला सही पाया और पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज की एक अदालत ने गुरुवार को अपनी ही स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा से अपने चैंबर में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, अर्थदंड लगाया है. गोपालगंज अदालत के एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत (Pocso Special Court) के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल विपिन साह को एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें - होटलों में कमरा बुक कर नाबालिग बेटियों से करता था रेप, आरोपी पिता गिरफ्तार

कोर्ट में रो पड़ा स्कूल का प्रिंसिपल: बिहार के गोपालगंज जिले में एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत ने जब सजा सुनाई तो कोर्ट परिसर में ही प्रिंसिपल फूट-फूटकर रोने लगा. बाद में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मेरा डीएनए टेस्ट (DNA Test) नहीं कराया गया.

रेप केस में आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल की सजा : पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि अदालत द्वारा दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. 28 सितंबर 2019 को उचकागांव थाना इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.

ये भी पढ़ें - स्कूल से घर लौट रही लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

लड़की के साथ कार्यालय में दुष्कर्म का आरोप था : आरोप था कि छठी वर्ग की छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने कार्यालय में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज की गई. उसके बाद एफएसएल टीम ने स्कूल में जांच के बाद मामला सही पाया और पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.