गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज की एक अदालत ने गुरुवार को अपनी ही स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा से अपने चैंबर में दुष्कर्म करने के मामले में प्रिंसिपल को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, अर्थदंड लगाया है. गोपालगंज अदालत के एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत (Pocso Special Court) के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल विपिन साह को एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई है.
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कोर्ट में रो पड़ा स्कूल का प्रिंसिपल: बिहार के गोपालगंज जिले में एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत ने जब सजा सुनाई तो कोर्ट परिसर में ही प्रिंसिपल फूट-फूटकर रोने लगा. बाद में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मेरा डीएनए टेस्ट (DNA Test) नहीं कराया गया.
रेप केस में आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल की सजा : पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि अदालत द्वारा दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. 28 सितंबर 2019 को उचकागांव थाना इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.
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लड़की के साथ कार्यालय में दुष्कर्म का आरोप था : आरोप था कि छठी वर्ग की छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने कार्यालय में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज की गई. उसके बाद एफएसएल टीम ने स्कूल में जांच के बाद मामला सही पाया और पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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