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Gopalganj News: साधु यादव के आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज सुनवाई, सशरीर होना होगा हाजिर

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले साधु यादव के तीन साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज गोपालगंज में सुनवाई होनी है. इस मामले में वो फिलहाल जमानत पर रिहा हैं.

साधु यादव
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Published : Jun 2, 2023, 12:08 PM IST

गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के साले साधु यादव के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें पूर्व सांसद को पेश होना होगा. इससे पहले एसीजेएम एके मानवेंद्र मिश्रा की एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को उन्होंने सरेंडर कर दिया था. उन्हें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तीन साल पुराने मामले में अदालत ने समन भेजा था. अदालत में पेश होने के बाद साधु यादव को सशर्त जमानत दे दी गई थी.

ये भी पढ़ेंः लालू प्रसाद के साले व पूर्व विधायक साधु यादव को सजा, 3 साल की कैद

साधु यादव की याचिका का हुआ था विरोधः आपको बता दें कि गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत मिलने से पहले सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी आनंद शंकर शर्मा ने साधु यादव की याचिका का विरोध किया था. विरोध और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी. आचार संहिता उल्लंघन के इसी मामले में आज फिर दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है. इस समय साधु यादव गोपालगंज में ही हैं. जमानत की सुनवाई के दौरान शर्त रखी गई थी कि वह हर सुनवाई की तारीख को शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे.

क्या है पूरा मामलाः दरअसल 16 अक्टूबर 2020 को विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी साधु यादव के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया. यह जुलूस हाजीपुर से बिना अनुमति के निकालकर मौनिया चौक लाया गया. साथ ही पूरे शहर में नारेबाजी की गई. यूपी के सुल्तानपुर जिले के मीरपुर गांव निवासी नगर थाने के सदर प्रखंड के सीओ विजय सिंह ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसी मामले में कोर्ट से समन जारी किया गया था. उसके बाद पूर्व सांसद अपने अधिवक्ता मुश्ताक आजम के साथ कोर्ट में पेश हुए और जमानत की अपील की.

गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के साले साधु यादव के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें पूर्व सांसद को पेश होना होगा. इससे पहले एसीजेएम एके मानवेंद्र मिश्रा की एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को उन्होंने सरेंडर कर दिया था. उन्हें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तीन साल पुराने मामले में अदालत ने समन भेजा था. अदालत में पेश होने के बाद साधु यादव को सशर्त जमानत दे दी गई थी.

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साधु यादव की याचिका का हुआ था विरोधः आपको बता दें कि गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत मिलने से पहले सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी आनंद शंकर शर्मा ने साधु यादव की याचिका का विरोध किया था. विरोध और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी. आचार संहिता उल्लंघन के इसी मामले में आज फिर दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है. इस समय साधु यादव गोपालगंज में ही हैं. जमानत की सुनवाई के दौरान शर्त रखी गई थी कि वह हर सुनवाई की तारीख को शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे.

क्या है पूरा मामलाः दरअसल 16 अक्टूबर 2020 को विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी साधु यादव के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया. यह जुलूस हाजीपुर से बिना अनुमति के निकालकर मौनिया चौक लाया गया. साथ ही पूरे शहर में नारेबाजी की गई. यूपी के सुल्तानपुर जिले के मीरपुर गांव निवासी नगर थाने के सदर प्रखंड के सीओ विजय सिंह ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसी मामले में कोर्ट से समन जारी किया गया था. उसके बाद पूर्व सांसद अपने अधिवक्ता मुश्ताक आजम के साथ कोर्ट में पेश हुए और जमानत की अपील की.

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