गयाः बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका लायी है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 1 से 5 लाख तक का लोन देगा. इस लोन को लेने के लिए इस समुदाय से आने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा.
अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा लोन
जिला अल्पसंख्यक विभाग ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी किया है. आवेदक स्थानीय जिले का निवासी होने के साथ-साथ 18 से 50 वर्ष के बीच की उम्र का होना चाहिए. इसी के साथ उसकी वार्षिक आय 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदक सरकारी या अर्द्धसरकारी नौकरी नहीं करता हो. वहीं, संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षण, विधवा, दिव्यांग, महिला और उच्च शिक्षा वाले को प्राथमिकता दी जाएगी.
31 दिसंबर तक देना होगा आवेदन
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट से या जिला कार्यालय से लिया जा सकता है. आवेदन जमा करने के बाद उसे जिला चयन समिति की ओर से पास होने के बाद ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लोन देगा. इसके लिए निगम और आवेदक के बीच इकरारनामा और गारंटी बांड पर सहमति जरूरी है. निगम छोटे व्यवसाय करने के लिए 2 लाख और बड़े व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का लोन देगा.