गया : बिहार के गया में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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पोक्सो कोर्ट में सुनाई गई सजा : गया में सोहेल थाना कांड संख्या 32/2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज था. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने यह सजा सुनाई गई. इसमें अभियुक्त राजेश प्रजापत उर्फ राजेश कुमार को धारा 366 (a), 376 भादवि तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई. अदालत द्वारा एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
14 नवंबर 2017 को दर्ज हुआ था मामला : यह मामला गया जिले के सोहेल थाना से जुड़ा है. बताया जाता है कि 14 नवंबर 2017 को नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़ने गई थी. किंतु वह घर को नहीं लौटी. नाबालिग लड़की के घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की जाने लगी. इस क्रम में शादी की नियत से लड़की का अपहरण कर लिए जाने की बात पता चला. इस क्रम में यह भी सामने आया कि पीड़िता को गया लाकर राजेश प्रजापति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. वहीं, दुष्कर्म का विरोध करने पर नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी इसके द्वारा दी गई थी.
पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी : इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार और सूचक के अधिवक्ता बृजेश नारायण के अनुसार नाबालिग लड़की की मां ने इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त राजेश प्रजापत उर्फ राजेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म की घटना से जुड़ा था.