गया: बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) के लिए नामांकन जारी है. सोमवार को गया, जहानाबाद, औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया (Nomination for MLC in Gaya ). जिसमें एनडीए की प्रत्याशी मनोरमा देवी, महागठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव और लोजपा रामविलास गुट से सत्येंद्र शर्मा शामिल हैं. नामांकन के दौरान तीनों प्रत्याशियों के समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में जमकर नारेबाजी की.
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नामांकन के उपरांत एनडीए समर्थित प्रत्याशी मनोरमा देवी ने नीतीश सरकार का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उनके जैसी गरीब महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है. अगर उनकी जीत होती है तो वे जनता को मान-सम्मान दिलाने का काम करेंगी.
महागठबंधन के प्रत्याशी नगेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव ने कहा कि यह उनका नामांकन नहीं बल्कि गया, जहानाबाद, औरंगाबाद जिले के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों का नामांकन है. अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे क्षेत्र के विकास के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को मान-सम्मान दिलाने का काम करेंगे. क्योंकि इन जनप्रतिनिधियों को पूछने वाला कोई नहीं है. उनका नारा है न लोकसभा न विधानसभा सबसे मजबूत ग्राम सभा. इसी नारे के साथ वे लोगों के बीच जा रहे हैं.
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वहीं, लोजपा राम विलास गुट से प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं और कई मुद्दे भी हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जीतकर आते हैं. उन्हें मान-सम्मान नहीं मिलता. उनका मानदेय वर्षों से बकाया है और क्षेत्र का विकास भी बाधित है. अगर उन्हें मौका मिलता है तो जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान दिलाने के साथ-साथ क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना और क्षेत्र का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी.
बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव 4 अप्रैल को होना है. इसके लिए 9 मार्च से 16 मार्च तक नामांकन की समय सीमा तय की गई है. 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है. 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे. इस बार कई ग्राम पंचायतों का नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण लगभग 6000 से अधिक मतदाता कम होंगे और इस बार मतदाताओं की संख्या 1 लाख 32 हजार के करीब रहने का अनुमान है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा.
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