बेतिया: मादक पदार्थ की तस्करी के एक पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज मनोज कुमार सिंह ने कांड की नामजद चार महिलाओं को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध महिला अभियुक्त संगीता देवी उर्फ बागड़ देवी, रिता देवी उर्फ बेबी देवी, पिंकी देवी उर्फ सुनीता देवी, रूबी देवी उर्फ शकुंतला देवी को एनडीपीएस की धारा 20 बी (11) सी तथा 23 सी में 15-15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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एक-एक लाख जुर्माना देने आदेश
साथ-साथ न्यायाधीश ने एक-एक लाख जुर्माना देने का भी आदेश दिया है. न्यायाधीश ने चारों दोषसिद्ध महिलाओं को एनडीपीएस की धारा 18 में दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष की कठोर कारावास और पचास-पचास हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है.
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न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 21 सितंबर 2016 को सभी महिला आरोपियों को नरकटियागंज प्लेटफॉर्म पर मादक पदार्थ के समेत जीआरपी नरकटियागंज और एसएसबी 44वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने पकड़ा था.