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मोतिहारी में चरस तस्करी के मामले में 10 साल की जेल - ईटीवी न्यूज

मोतिहारी में चरस तस्करी में गिरफ्तार एक नामजद अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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Published : Dec 18, 2021, 10:29 PM IST

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में चरस तस्करी (Charas Smuggling in Motihari) के मामले में कोर्ट ने एक नामजद अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश बृजमोहन सिंह ने चरस तस्करी मामले में सुगौली थाना क्षेत्र (Sugauli police station area) के निमुईंया गांव निवासी शेख अंजार को सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर शेख अंजार को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामला: मोतिहारी के 15 में से 8 मरीज IGIMS जाने को तैयार नहीं, ऐसे में कैसे होगा इलाज?

दरअसल, पनटोका एसएसबी कैंप (Pantoka SSB Camp) में तैनात 45 बटालियन के जवानों ने 13 अप्रैल 2018 की सुबह सुगौली और रामगढ़वा के बीच गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. छापेमारी में एसएसबी के जवानों ने एक व्यक्ति को कस्टडी में लेकर उसकी तलाशी ली. जांच के दौरान उसके पास रखे बैग से 27 पैकेट मादक पदार्थ चरस बरामद हुआ. पुछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्ति व्यक्ति ने अपना नाम शेख अंजार बताया. जिसे एसएसबी ने गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में कोर्ट में वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभू शरण सिंह ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद एनडीपीएस की धारा 20 बी और 11 सी में दोषी पाते हुए शेख अंजार को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. घटना के समय से ही अभियुक्त काराधीन है. कारागार में बिताये गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी.

ये भी पढ़ें: 22 दिसंबर से 'समाज सुधार यात्रा' पर CM नीतीश, जेडीयू बोली- शराबबंदी को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक

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मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में चरस तस्करी (Charas Smuggling in Motihari) के मामले में कोर्ट ने एक नामजद अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश बृजमोहन सिंह ने चरस तस्करी मामले में सुगौली थाना क्षेत्र (Sugauli police station area) के निमुईंया गांव निवासी शेख अंजार को सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर शेख अंजार को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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दरअसल, पनटोका एसएसबी कैंप (Pantoka SSB Camp) में तैनात 45 बटालियन के जवानों ने 13 अप्रैल 2018 की सुबह सुगौली और रामगढ़वा के बीच गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. छापेमारी में एसएसबी के जवानों ने एक व्यक्ति को कस्टडी में लेकर उसकी तलाशी ली. जांच के दौरान उसके पास रखे बैग से 27 पैकेट मादक पदार्थ चरस बरामद हुआ. पुछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्ति व्यक्ति ने अपना नाम शेख अंजार बताया. जिसे एसएसबी ने गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में कोर्ट में वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभू शरण सिंह ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद एनडीपीएस की धारा 20 बी और 11 सी में दोषी पाते हुए शेख अंजार को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. घटना के समय से ही अभियुक्त काराधीन है. कारागार में बिताये गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी.

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