मोतिहारी : बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. इसके बावजूद यहां पर धड़ल्ले से शराब की तस्करी होती है. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिला के चकिया थाना की पुलिस ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव के पास बांस की झाड़ी से शराब को जब्त किया है. छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहे. जब्त शराब की अनुमानित कीमत पांच लाख रुपया बतायी जा रही है.
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गुप्त सूचना पर की गयी छापेमारी : मिली जानकारी के अनुसार सिहोरवा गांव के निकट शराब की एक बड़ी खेप पहुंचने की गुप्त सूचना चकिया थानाध्यक्ष धनंजय शर्मा को लगी. जिसे क्षेत्र में वितरित करने की योजना थी. जहां कई कारोबारी भी पहुंचे हुए थे. प्राप्त सूचना के बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर मौके पर छापेमारी की. पुलिस ने सिहोरवा गांव के निकट बांस की झाड़ी से शराब के कार्टन को जब्त किया. जब्त विदेशी शराब की मात्रा लगभग 443.16 लीटर बताई जा रही है.
''शराब कारोबारियों को चिन्हित किया जा रहा है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जो लोग भी इस तरह के काम में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.''- धनंजय शर्मा, चकिया थानाध्यक्ष
बिहार में शराबबंदी कानून : बिहार सरकार ने पांच अप्रैल 2016 से राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर रोक लगाने और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध बनाने के कानून को लागू किया था. इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी होगी और बिहार एक आदर्श राज्य बनेगा. लेकिन आए दिन शराब कानून तोड़ने न केवल बिहार सरकार को झटका लगा है, बल्कि अन्य राज्यों में भी शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
शराबबंदी कानून में संशोधन : हालांकि, शराबबंदी कानून (Prohibition Law In Bihar) को लेकर लगातार हो रही फजीहत से बचने के लिए बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 (Prohibition Law Amendment Bill 2022) को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कानून संबंधी कई नियम बदल गए. नए कानून के तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार रुपये के बीच जुर्माना देना होगा. अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. बता दें कि पहले जुर्माना 50 हजार था.