ETV Bharat / state

Motihari News: चरस तस्करी मामले में आठ साल बाद 10 साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना - Bihar News

बिहार के मोतिहारी कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले में एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षों का आजीवान करावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पढ़ें पूरी खबर...

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jul 4, 2023, 8:10 PM IST

मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में चरस तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई की गई. आजीवान करावास के साथ साथ दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने चरस तस्करी मामले में रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियारी निवासी धूपन सिंह के पुत्र प्रदीप सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

यह भी पढ़ेंः Bihar News: शराब लोड गाड़ी पकड़ी गई तो सिर्फ 1 लाख दीजिए, काम हो जाएगा, क्योंकि साहब दिलदार हैं.. देखें Video

2016 गिरफ्तार हुआ था तस्करः बता दें कि पनटोका एसएसबी कैम्प के सहायक उप निरीक्षक हरलाल तालुकदार ने रक्सौल थाना तस्करी को लेकर केस दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 3 फरवरी 2016 को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक तस्कर मादक पदार्थ लेकर कौड़ीहार चौक के पास से गुजरने वाला है. सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर कौड़िहार चौक के पास एसएसबी जवानों ने छापेमारी की. इस दौरान प्रदीप सिंह को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था. झोला से पांच प्लास्टिक के बंडल में 2 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुआ किया गया था.

तस्करों में खौफ नहींः एनडीपीएस वाद संख्या 6/2016 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभूशरण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायधीश ने विवेचना के बाद 20(बी)ii(सी) एवम 23(सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. जेल में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में की जाएगी. बता दें कि बिहार में शराब के साथ साथ चरस की तस्करी भी हो रही है. पड़ोसी देश नेपाल से चरस की खूब तस्करी की जाती रही है. हालांकि पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन तस्करों में खौफ नहीं है.

मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में चरस तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई की गई. आजीवान करावास के साथ साथ दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने चरस तस्करी मामले में रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियारी निवासी धूपन सिंह के पुत्र प्रदीप सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

यह भी पढ़ेंः Bihar News: शराब लोड गाड़ी पकड़ी गई तो सिर्फ 1 लाख दीजिए, काम हो जाएगा, क्योंकि साहब दिलदार हैं.. देखें Video

2016 गिरफ्तार हुआ था तस्करः बता दें कि पनटोका एसएसबी कैम्प के सहायक उप निरीक्षक हरलाल तालुकदार ने रक्सौल थाना तस्करी को लेकर केस दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 3 फरवरी 2016 को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक तस्कर मादक पदार्थ लेकर कौड़ीहार चौक के पास से गुजरने वाला है. सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर कौड़िहार चौक के पास एसएसबी जवानों ने छापेमारी की. इस दौरान प्रदीप सिंह को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था. झोला से पांच प्लास्टिक के बंडल में 2 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुआ किया गया था.

तस्करों में खौफ नहींः एनडीपीएस वाद संख्या 6/2016 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभूशरण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायधीश ने विवेचना के बाद 20(बी)ii(सी) एवम 23(सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. जेल में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में की जाएगी. बता दें कि बिहार में शराब के साथ साथ चरस की तस्करी भी हो रही है. पड़ोसी देश नेपाल से चरस की खूब तस्करी की जाती रही है. हालांकि पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन तस्करों में खौफ नहीं है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.