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दगभंगा: शहरी क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें - दरभंगा नगर निगम

प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. इसको लेकर प्रदेश के कई जिले में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. साथ ही अन्य जिलों में सख्ती से नियमों का पालन करवाया जा रहा है.

दरभंगा
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Published : Jul 11, 2020, 2:22 PM IST

दरभंगा: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए डीएम डॉ. त्यागराजन ने आदेश जारी किया है. दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवाश्यक वस्तुएं, सेवाएं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगी. साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.

डीएम ने जारी किया आदेश

  • दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवाश्यक वस्तुएं, सेवाएं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगी
  • सभी के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य
  • सभी प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग और श्राद्ध कर्म में अधिकतम 20 लोग को ही अनुमति
  • सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेगा
  • होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष को सूचना देना होगा
  • निर्देशों के उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और विवाह परिसर इत्यादि को बंद करा दिया जाएगा.

दरभंगा: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए डीएम डॉ. त्यागराजन ने आदेश जारी किया है. दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवाश्यक वस्तुएं, सेवाएं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगी. साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.

डीएम ने जारी किया आदेश

  • दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवाश्यक वस्तुएं, सेवाएं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगी
  • सभी के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य
  • सभी प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग और श्राद्ध कर्म में अधिकतम 20 लोग को ही अनुमति
  • सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेगा
  • होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष को सूचना देना होगा
  • निर्देशों के उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और विवाह परिसर इत्यादि को बंद करा दिया जाएगा.
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