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डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल ने PPF प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को किया जा रहा जागरूक - दरभंगा में प्रचार रथ

दरभंगा में भारतीय डाक विभाग के द्वारा आम लोगों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF) खाता खुलवाने के प्रचार-प्रसार के लिए पीपीएफ प्रचार रथ को रवाना किया गया है. पीपीएफ प्रचार रथ को डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल के ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह प्रचार रथ 25 जनवरी से 30 जनवरी तक जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगो को जागरूक करने का काम करेगा.

campaign in darbhanga
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Published : Jan 22, 2021, 4:03 PM IST

दरभंगा: पीपीएफ प्रचार रथ को डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रथ लोगों को पीपीएफ में खाता खुलवाने को लेकर प्रचार प्रसार करेगा. प्रचार रथ 25 जनवरी से 30 जनवरी तक विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा.

पीपीएफ प्रचार रथ
डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने कहा कि पीपीएफ प्रचार रथ रवाना करने का मुख्य उद्देश्य है कि डाकघर विभाग द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जा सके. वहीं, उन्होंने कहा कि पीपीएफ, एसएसए और एससीएसएस का खाता खुलवाने के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें-

धारा 80 C के तहत छूट
पीपीएफ में न्यूनतम पांच सौ रुपया से खाता खोलवाया जा सकता है. इस स्कीम के तहत एक खाताधारी पांच सौ रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये की राशि एक वर्ष में जमा कर सकता है. जमा की गई राशि पर आयकर की धारा 80 C के तहत आयकर में छूट मिलती है.

दरभंगा: पीपीएफ प्रचार रथ को डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रथ लोगों को पीपीएफ में खाता खुलवाने को लेकर प्रचार प्रसार करेगा. प्रचार रथ 25 जनवरी से 30 जनवरी तक विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा.

पीपीएफ प्रचार रथ
डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने कहा कि पीपीएफ प्रचार रथ रवाना करने का मुख्य उद्देश्य है कि डाकघर विभाग द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जा सके. वहीं, उन्होंने कहा कि पीपीएफ, एसएसए और एससीएसएस का खाता खुलवाने के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

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पीपीएफ में न्यूनतम पांच सौ रुपया से खाता खोलवाया जा सकता है. इस स्कीम के तहत एक खाताधारी पांच सौ रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये की राशि एक वर्ष में जमा कर सकता है. जमा की गई राशि पर आयकर की धारा 80 C के तहत आयकर में छूट मिलती है.

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