दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी लोगों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.
वहीं, डीएम ने कहा कि हर रोज कोरोना संक्रमण के नये पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जो सभी के लिए चिंता का विषय है. जिलाधिकारी ने कहा कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाये ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में न केवल वे खुद को संक्रमित करते हैं, बल्कि अपने आस-पास के लोगों में भी संक्रमण फैला रहे हैं. इसीलिए बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड रेगुलेशन 2020 के तहत यह आदेश दिया गया है.
लोगों से सावधानी बरतने की अपील
जिलाधिकारी ने सावधानी बरतने की अपील करते हुये कहा कि लॉकडाउन खत्म होने तक सभी लोग घर पर ही रहें. इमरजेंसी में अगर घरों से बाहर निकलना हो तो फेस मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूर करें. डीएम ने कहा कि एन-95 मास्क और सर्जिकल मास्क के अलावा सामान्य दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए मास्क भी संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर हैं और इस मास्क को अच्छी तरह से साफ करने के बाद फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.