नई दिल्ली/पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन नि:शुल्क आवास मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. इसपर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि ये असंवैधानिक है और सार्वजनिक धन का दुरूपयोग है. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, डॉ जगन्नाथ मिश्र, जीतनराम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह को यह सुविधा फिलहाल मिली हुई है.
कोर्ट के फैसले का सम्मान
मनोज झा ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा. जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद सिंह को भी बंगला खाली करना होगा.
'इनकी भी हो जांच'
साथ ही मनोज झा ने सवाल किया कि पटना के 7 सर्कुलर आवास मुख्य सचिव के नाम आवंटित है या उसमें कोई और रह रहा है. उन्होंने आगे कहा कि पटना में बंगले किस-किस के नाम आवंटित हैं और उसमें कौन रहता है. इसका भी कोर्ट को पड़ताल करनी चाहिए.