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बोले RJD प्रवक्ता- पटना के बंगलों में कौन रह रहा है, इसकी भी जांच करे कोर्ट - patna high court decision

बिना इजाजत लालू से तेजस्वी की मुलाकात पर जवाब देते हुए मनोज झा ने शायराना अंदाज में कहा, 'बने हैं अहले-हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी... किसे वकील करें, किस से मुंसिफी चाहें'.

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Published : Feb 19, 2019, 7:18 PM IST

नई दिल्ली/पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन नि:शुल्क आवास मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. इसपर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि ये असंवैधानिक है और सार्वजनिक धन का दुरूपयोग है. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, डॉ जगन्नाथ मिश्र, जीतनराम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह को यह सुविधा फिलहाल मिली हुई है.

कोर्ट के फैसले का सम्मान
मनोज झा ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा. जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद सिंह को भी बंगला खाली करना होगा.

राज्यसभा सांसद और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा
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'इनकी भी हो जांच'
साथ ही मनोज झा ने सवाल किया कि पटना के 7 सर्कुलर आवास मुख्य सचिव के नाम आवंटित है या उसमें कोई और रह रहा है. उन्होंने आगे कहा कि पटना में बंगले किस-किस के नाम आवंटित हैं और उसमें कौन रहता है. इसका भी कोर्ट को पड़ताल करनी चाहिए.

नई दिल्ली/पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन नि:शुल्क आवास मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. इसपर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि ये असंवैधानिक है और सार्वजनिक धन का दुरूपयोग है. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, डॉ जगन्नाथ मिश्र, जीतनराम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह को यह सुविधा फिलहाल मिली हुई है.

कोर्ट के फैसले का सम्मान
मनोज झा ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा. जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद सिंह को भी बंगला खाली करना होगा.

राज्यसभा सांसद और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा
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'इनकी भी हो जांच'
साथ ही मनोज झा ने सवाल किया कि पटना के 7 सर्कुलर आवास मुख्य सचिव के नाम आवंटित है या उसमें कोई और रह रहा है. उन्होंने आगे कहा कि पटना में बंगले किस-किस के नाम आवंटित हैं और उसमें कौन रहता है. इसका भी कोर्ट को पड़ताल करनी चाहिए.

Intro:नयी दिल्ली- पटना हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिए गए सरकारी बंगले की सुविधा को समाप्त कर दिया है, कोर्ट ने आज ही यह फैसला दिया है, बता दे फैसले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला मिलने वाली सुविधा को असंवैधानिक और सरकारी धन का दुरुपयोग करार दिया है

पूरे मामले पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं लेकिन ऐसा नही है कि सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू यादव जी, राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा, jitenram manjhi, जगन्नाथ मिश्र, सतीश प्रसाद सिंह को भी बंगला खाली करना होगा, कोर्ट के निर्णय पर ज्यादा कुछ टिप्पणी करना सही नही है

मनोज झा ने कहा कि पटना का 7 सर्कुलर आवास क्या मुख्य सचिव के नाम आवंटित है या उसमे कोई और रह रहा है, पटना में किनके किनके नाम पर बंगला आवंटित है और उसमें कौन रहता है इसका भी कोर्ट को पड़ताल करना चाहिए

बता दे बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव को भी पटना में अपना बंगला खाली करना पड़ा है


Body:नयी दिल्ली- पटना हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिए गए सरकारी बंगले की सुविधा को समाप्त कर दिया है, कोर्ट ने आज ही यह फैसला दिया है, बता दे फैसले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला मिलने वाली सुविधा को असंवैधानिक और सरकारी धन का दुरुपयोग करार दिया है

पूरे मामले पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं लेकिन ऐसा नही है कि सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू यादव जी, राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा, jitenram manjhi, जगन्नाथ मिश्र, सतीश प्रसाद सिंह को भी बंगला खाली करना होगा, कोर्ट के निर्णय पर ज्यादा कुछ टिप्पणी करना सही नही है

मनोज झा ने कहा कि पटना का 7 सर्कुलर आवास क्या मुख्य सचिव के नाम आवंटित है या उसमे कोई और रह रहा है, पटना में किनके किनके नाम पर बंगला आवंटित है और उसमें कौन रहता है इसका भी कोर्ट को पड़ताल करना चाहिए

बता दे बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव को भी पटना में अपना बंगला खाली करना पड़ा है


Conclusion:नयी दिल्ली- पटना हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिए गए सरकारी बंगले की सुविधा को समाप्त कर दिया है, कोर्ट ने आज ही यह फैसला दिया है, बता दे फैसले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला मिलने वाली सुविधा को असंवैधानिक और सरकारी धन का दुरुपयोग करार दिया है

पूरे मामले पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं लेकिन ऐसा नही है कि सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू यादव जी, राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा, jitenram manjhi, जगन्नाथ मिश्र, सतीश प्रसाद सिंह को भी बंगला खाली करना होगा, कोर्ट के निर्णय पर ज्यादा कुछ टिप्पणी करना सही नही है

मनोज झा ने कहा कि पटना का 7 सर्कुलर आवास क्या मुख्य सचिव के नाम आवंटित है या उसमे कोई और रह रहा है, पटना में किनके किनके नाम पर बंगला आवंटित है और उसमें कौन रहता है इसका भी कोर्ट को पड़ताल करना चाहिए

बता दे बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव को भी पटना में अपना बंगला खाली करना पड़ा है
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