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औरंगाबाद : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

औरंगाबाद : जिले के व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 9 संजय कुमार झा की अदालत ने हत्या के दोषी एक व्यक्ति को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. संपत्ति विवाद में सलैया थाना क्षेत्र में 12 जून 2018 को यह घटना घटी थी.

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Published : Mar 27, 2021, 8:19 AM IST

औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 9 संजय कुमार झा की अदालत ने हत्या मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी.

इसे भी पढ़ें: औरंगाबाद: डीडीसी के बॉडीगार्ड ने आवास सहायिका के पति को पीटा, जिला परिषद सभागार में हंगामा

संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या
बता दें कि सलैया थाना क्षेत्र के उधम बीघा गांव की है. संपत्ति विवाद को लेकर 12 जून 2018 को रामनरेश सिंह की हत्या विमल सिंह ने धारदार हथियार से कर दी थी. घटना के बाद मृतक की पत्नी दीपक देवी के बयान के आधार पर सलैया थाने यह मामला दर्ज हुआ था.

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तीन साल की सुनवाई के बाद सजा
न्यायालय में 3 वर्षों तक चली सुनवाई में 8 गवाहों की गवाही के बाद इस हत्याकांड में विमल सिंह को दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस कांड में सरकार की ओर से एपीपी इरशाद अहमद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता इकबाल हसन ने बहस किया.

औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 9 संजय कुमार झा की अदालत ने हत्या मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी.

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संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या
बता दें कि सलैया थाना क्षेत्र के उधम बीघा गांव की है. संपत्ति विवाद को लेकर 12 जून 2018 को रामनरेश सिंह की हत्या विमल सिंह ने धारदार हथियार से कर दी थी. घटना के बाद मृतक की पत्नी दीपक देवी के बयान के आधार पर सलैया थाने यह मामला दर्ज हुआ था.

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तीन साल की सुनवाई के बाद सजा
न्यायालय में 3 वर्षों तक चली सुनवाई में 8 गवाहों की गवाही के बाद इस हत्याकांड में विमल सिंह को दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस कांड में सरकार की ओर से एपीपी इरशाद अहमद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता इकबाल हसन ने बहस किया.

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