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औरंगाबादः विदेशी पर्यटक से लूट मामले में चारों दोषियों को 10 साल की सजा

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Published : Nov 28, 2019, 7:45 PM IST

लूटपाट के मामले में जम्होर कांड संख्या 60/19 के रूप में 18 मई को केस दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था.

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कोर्ट ने सुनाया 10 साल की सजा

औरंगाबादः जिला और सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा की अदालत में विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट करने वाले 4 दोषियों को सजा सुनाई गई है. चारों दोषियों को 10 साल की कैद और 5 हजार जुर्माना सजा के रूप में सुनाई गई है.

विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट का मामला
गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन के पास भ्रमण पर आए पोलैंड के पर्यटक कोजा के साथ जम्होर थाना के टिमल बीघा के पास कुछ अपराधियों ने लूटपाट की नियत से मारपीट की थी. जिसमें पर्यटक जख्मी हो गया था. वहीं लूटपाट के मामले में जम्होर कांड संख्या 60/19 के रूप में 18 मई को केस दर्ज की गई थी.
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था.

विदेशी पर्यटक से लूट के मामले

चारों दोषियों को 10 साल की सजा
एडवोकेट नागेंद्र सिंह ने बताया कि 6 माह तक चली सुनवाई के दौरान टिमल बीघा निवासी गुड्डू मेहता, फुलेंद्र मेहता, तिलकेश्वर मेहता और विनोद मेहता को जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत दोषी पाया है. इन पर
धारा 395 के तहत 10 वर्ष कैद की सजा और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.

औरंगाबादः जिला और सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा की अदालत में विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट करने वाले 4 दोषियों को सजा सुनाई गई है. चारों दोषियों को 10 साल की कैद और 5 हजार जुर्माना सजा के रूप में सुनाई गई है.

विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट का मामला
गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन के पास भ्रमण पर आए पोलैंड के पर्यटक कोजा के साथ जम्होर थाना के टिमल बीघा के पास कुछ अपराधियों ने लूटपाट की नियत से मारपीट की थी. जिसमें पर्यटक जख्मी हो गया था. वहीं लूटपाट के मामले में जम्होर कांड संख्या 60/19 के रूप में 18 मई को केस दर्ज की गई थी.
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था.

विदेशी पर्यटक से लूट के मामले

चारों दोषियों को 10 साल की सजा
एडवोकेट नागेंद्र सिंह ने बताया कि 6 माह तक चली सुनवाई के दौरान टिमल बीघा निवासी गुड्डू मेहता, फुलेंद्र मेहता, तिलकेश्वर मेहता और विनोद मेहता को जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत दोषी पाया है. इन पर
धारा 395 के तहत 10 वर्ष कैद की सजा और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.

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एंकर :-औरंगाबाद जिला एंव सत्र न्यायाधीश जज शिव गोपाल मिश्रा के अदालत में विदेशी पर्यटक संग मारपीट एवं लूट मामले में चार दोषी 10 साल की कैद एवं 5 हजार जुर्माना सजा के रूप में सुनाया गया है।


Body:v.o.1 गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन के पास भ्रमण पर आए पोलैंड विदेशी पर्यटक कोजा के साथ जम्होर थाना के टिमल बीघा के समीप कुछ अपराधियों के नए लूटपाट की नियत से उसके साथ मारपीट की थी घटना के बाद विदेशी पर्यटक जख्मी हो गया था जिसका इलाज जम्होर पुलिस द्वारा कराया गया था वहीं लूटपाट मामले में जम्होर कांड संख्या60/19 के रूप में 18 मई को दर्ज की गई थी। आनन-फानन में पुलिस अधीक्षक द्वारा कांड को गंभीरता लेते हुए । कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था रघुनाथपुर में निवासी विनोद मेहता, तिलेश्वर मेहता, टिमल बीघा निवासी फुलेंद्र महतो, गुड्डू कुमार सतेंद्र साह मुकेश शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के बाद 5 दिन के अंदर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पर समर्पित कर दिया था।जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था नागेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि 6 माह तक चली सुनवाई के दौरान टिमल बीघा निवासी गुड्डू मेहता फुलेंद्र मेहता तिलकेश्वर मेहता व विनोद मेहता को जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 व 307 के तहत दोषी पाया है।


Conclusion:v.o.2 एडवोकेट नागेंद्र सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने विदेशी नागरिक मामले में सभी चारों अभियुक्तों को दोषी पाए गए चार अभियुक्त विनोद मेहता, तिलेश्वर मेहता, गुड्डू कुमार, फुलेंद्र मेहता, को धारा 395 में 10 वर्ष कैद की सजा एवं पांच हजार जुर्माना, तथा धारा 307 में 10 वर्ष कैद की सजा एवं पांच हजार जुर्माना की सजा साथ साथ चलेगी माननीय न्यायाधीश ने सुनाया।
1.बाईट :- नागेंद्र सिंह एडवोकेट औरंगाबाद न्यायालय।
नोट:-wrap वीडियो फोटो है
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