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औरंगाबाद: कोरोना के कवरेज को लेकर मीडिया के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी - लॉक डाउन

कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के बारे में कवरेज करने वाले मीडिया के लिए बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. जिला जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह निर्देश इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब पोर्टल पर समान रूप से लागू होंगे. अगर इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा तो उस मीडिया संस्थान पर करवाई भी की जाएगी.

औरंगाबाद
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Published : Mar 23, 2020, 11:19 PM IST

औरंगाबाद: कोरोना वायरस के कवरेज को लेकर बिहार सरकार ने मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का नाम गोपनीय रखे जाने का निर्देश दिया गया है.

औरंगाबाद
कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए लगाया गया पोस्टर

इसके अलावे संक्रमित व्यक्ति के परिजनों का नाम और उसका जांच करने वाले चिकित्सक का नाम भी गोपनीय रखे जाने की बातें कही गई है. इतना ही नहीं उस पीड़ित मरीज से या उसके परिजन और चिकित्सकों से कोई साक्षात्कार भी नहीं लिए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

पेश है रिपोर्ट

दिशा-निर्दश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई
इस एडवाइजरी को लेकर औरंगाबाद जिले के जिला जनसंपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह निर्देश इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब पोर्टल पर समान रूप से लागू होंगे. अगर इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा तो उस मीडिया संस्थान पर करवाई भी की जाएगी.

औरंगाबाद: कोरोना वायरस के कवरेज को लेकर बिहार सरकार ने मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का नाम गोपनीय रखे जाने का निर्देश दिया गया है.

औरंगाबाद
कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए लगाया गया पोस्टर

इसके अलावे संक्रमित व्यक्ति के परिजनों का नाम और उसका जांच करने वाले चिकित्सक का नाम भी गोपनीय रखे जाने की बातें कही गई है. इतना ही नहीं उस पीड़ित मरीज से या उसके परिजन और चिकित्सकों से कोई साक्षात्कार भी नहीं लिए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

पेश है रिपोर्ट

दिशा-निर्दश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई
इस एडवाइजरी को लेकर औरंगाबाद जिले के जिला जनसंपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह निर्देश इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब पोर्टल पर समान रूप से लागू होंगे. अगर इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा तो उस मीडिया संस्थान पर करवाई भी की जाएगी.

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