भागलपुर: नया परिवहन नियम लागू होने के बाद जिले में सोमवार को एक नाबालिक बच्चे के गाड़ी चलाने पर उनके परिजनों पर भारी चालान लगाया गया है. इस चलान की राशि जहां 42 हजार है, वहीं परिजन यह सुनकर परेशान है. इस नये नियम के बाद डीटीओ में भी भारी भीड़ देखने को मिली है.
नए नियम से सहमे हैं लोग
दरअसल, कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में एक सिंतबर से नया परिवहन नियम लागू कर दिया गया है. इस नियम के आने के बाद ट्रैफिक रूल और भी सख्त हो गए हैं. इस नियम का कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इससे परेशान हैं. बताया गया है कि पहले जहां एक दिन में केवल 20 से 30 लोग ही लाइसेंस बनवाते थे, अब वहीं दिन भर में 200 से 300 लोग लाइसेंस बनवाते हैं.
42 हजार का जुर्माना
जिले में इस नये नियम के तहत एक नाबालिक के स्कूटी चलाने के जुर्म में परिजनों को जुर्माना भरना पड़ रहा है. नाबालिक की बहन ने बताया कि गाड़ी मेरे नाम से ली गई है. गलती से मेरा भाई इसको ले गया. वहीं उसने कहा कि हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ रियायत बरती जाए. बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिक पर 42 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं पूरे परिवार को इतने बड़े जुर्माने का अंदाजा नहीं था, इसलिए अब डीटीओ ऑफिस के चक्कर लगा रही है.
सख्त नियम से जागरुक हुए हैं लोग
एमवीआई विनय शंकर तिवारी ने बताया कि जुर्माना गलत नहीं है. नाबालिग बच्चा 2 लोगों को सवार करके जा रहा था. रोकने पर भागने लगा. इसके बाद पूछताछ करने पर उसने जब आईडी दी तो उसकी उम्र 15 वर्ष थी. नियम के तहत नाबालिग का जुर्माना उनके परिजनों पर लगाया जाएगा. हमने अभी गाड़ी को केवल सीज किया है. आपको बता दें कि इस सख्त नियम के बाद लोगों में जागरुकता देखने को मिली है.