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15 साल का नाबालिग चला रहा था 56 हजार की स्कूटी, 42 हजार का कटा चालान - नाबालिग का स्कूटी चलाना पड़ा महंगा

कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में एक सिंतबर से नया परिवहन नियम लागू कर दिया गया है. इस नियम के आने के बाद ट्रेफिक रुल और भी सख्त हो गए हैं. इस नियम का कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इससे परेशान है.

भागलपुर में नये नियम को लेकर हुआ ट्रेफिक पुलिस सख्त
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Published : Sep 10, 2019, 8:30 AM IST

Updated : Sep 10, 2019, 9:04 AM IST

भागलपुर: नया परिवहन नियम लागू होने के बाद जिले में सोमवार को एक नाबालिक बच्चे के गाड़ी चलाने पर उनके परिजनों पर भारी चालान लगाया गया है. इस चलान की राशि जहां 42 हजार है, वहीं परिजन यह सुनकर परेशान है. इस नये नियम के बाद डीटीओ में भी भारी भीड़ देखने को मिली है.

Bhagalpur
वो परिवार जिसपर 42 हजार का जुर्माना लगा

नए नियम से सहमे हैं लोग
दरअसल, कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में एक सिंतबर से नया परिवहन नियम लागू कर दिया गया है. इस नियम के आने के बाद ट्रैफिक रूल और भी सख्त हो गए हैं. इस नियम का कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इससे परेशान हैं. बताया गया है कि पहले जहां एक दिन में केवल 20 से 30 लोग ही लाइसेंस बनवाते थे, अब वहीं दिन भर में 200 से 300 लोग लाइसेंस बनवाते हैं.

bhagalpur
परिवहन विभाग पर इंतजार करते लोग

42 हजार का जुर्माना

जिले में इस नये नियम के तहत एक नाबालिक के स्कूटी चलाने के जुर्म में परिजनों को जुर्माना भरना पड़ रहा है. नाबालिक की बहन ने बताया कि गाड़ी मेरे नाम से ली गई है. गलती से मेरा भाई इसको ले गया. वहीं उसने कहा कि हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ रियायत बरती जाए. बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिक पर 42 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं पूरे परिवार को इतने बड़े जुर्माने का अंदाजा नहीं था, इसलिए अब डीटीओ ऑफिस के चक्कर लगा रही है.

नये नियम को लेकर हुआ ट्रेफिक पुलिस सख्त

सख्त नियम से जागरुक हुए हैं लोग

एमवीआई विनय शंकर तिवारी ने बताया कि जुर्माना गलत नहीं है. नाबालिग बच्चा 2 लोगों को सवार करके जा रहा था. रोकने पर भागने लगा. इसके बाद पूछताछ करने पर उसने जब आईडी दी तो उसकी उम्र 15 वर्ष थी. नियम के तहत नाबालिग का जुर्माना उनके परिजनों पर लगाया जाएगा. हमने अभी गाड़ी को केवल सीज किया है. आपको बता दें कि इस सख्त नियम के बाद लोगों में जागरुकता देखने को मिली है.

भागलपुर: नया परिवहन नियम लागू होने के बाद जिले में सोमवार को एक नाबालिक बच्चे के गाड़ी चलाने पर उनके परिजनों पर भारी चालान लगाया गया है. इस चलान की राशि जहां 42 हजार है, वहीं परिजन यह सुनकर परेशान है. इस नये नियम के बाद डीटीओ में भी भारी भीड़ देखने को मिली है.

Bhagalpur
वो परिवार जिसपर 42 हजार का जुर्माना लगा

नए नियम से सहमे हैं लोग
दरअसल, कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में एक सिंतबर से नया परिवहन नियम लागू कर दिया गया है. इस नियम के आने के बाद ट्रैफिक रूल और भी सख्त हो गए हैं. इस नियम का कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इससे परेशान हैं. बताया गया है कि पहले जहां एक दिन में केवल 20 से 30 लोग ही लाइसेंस बनवाते थे, अब वहीं दिन भर में 200 से 300 लोग लाइसेंस बनवाते हैं.

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परिवहन विभाग पर इंतजार करते लोग

42 हजार का जुर्माना

जिले में इस नये नियम के तहत एक नाबालिक के स्कूटी चलाने के जुर्म में परिजनों को जुर्माना भरना पड़ रहा है. नाबालिक की बहन ने बताया कि गाड़ी मेरे नाम से ली गई है. गलती से मेरा भाई इसको ले गया. वहीं उसने कहा कि हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ रियायत बरती जाए. बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिक पर 42 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं पूरे परिवार को इतने बड़े जुर्माने का अंदाजा नहीं था, इसलिए अब डीटीओ ऑफिस के चक्कर लगा रही है.

नये नियम को लेकर हुआ ट्रेफिक पुलिस सख्त

सख्त नियम से जागरुक हुए हैं लोग

एमवीआई विनय शंकर तिवारी ने बताया कि जुर्माना गलत नहीं है. नाबालिग बच्चा 2 लोगों को सवार करके जा रहा था. रोकने पर भागने लगा. इसके बाद पूछताछ करने पर उसने जब आईडी दी तो उसकी उम्र 15 वर्ष थी. नियम के तहत नाबालिग का जुर्माना उनके परिजनों पर लगाया जाएगा. हमने अभी गाड़ी को केवल सीज किया है. आपको बता दें कि इस सख्त नियम के बाद लोगों में जागरुकता देखने को मिली है.

Intro:bh_bgp_01_new_traffic_rules_2019_pkg_7202641

पूरे देश में बंगाल राजस्थान एवं कुछ राज्यों को छोड़कर संशोधित कर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को एक तारीख से लागू किया गया है पूरे देश में इस नए साइकिल एक्ट में संशोधित कर लागू करने के बाद आम लोगों में हड़कंप मच गया है सभी राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग के लोग जांच कर गलत पाए जाने पर जुर्माना वसूल रहे हैं नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में अलग अलग नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना राशि को लागू किया गया है जोकि भारत के रहने वाले लोगों को चुकाना पड़ रहा है सिर्फ अगर बिहार राज्य की बात करें तो 1 सप्ताह में करीबन 8000 से ज्यादा चालान काटे गए और एक करोड़ ₹1 के आसपास बताओ और जुर्माना वसूला गया कई जगहों पर ऐसा भी हो रहा है की जुर्माना वसूलने के क्रम में आम लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं और पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को बल प्रयोग करना पड़ता है ।


Body:गरम भागलपुर जिले की बात करें तो यहां पर एक ऐसा हुआ क्या हुआ है जिससे पूरा परिवार परेशान हो गया है वाहन जांच के दौरान एक कम उम्र का लड़का तीन दोस्तों के साथ बिना नंबर की नई स्कूटी से जा रहा था जिसे भागलपुर के एमवीआई एवं परिवहन पदाधिकारी के द्वारा रोका गया तो लड़का अपने तीन दोस्तों के साथ घूम रहा था लड़के को जुर्माना के तौर पर 15 साल उम्र होने बगैर नंबर एवं हेलमेट के ट्रिपल राइडीईंग गाड़ी चलाने का जुर्माना मिलाकर करीबन ₹42000 बताया जिसके बाद से पूरे परिवार के हाथ पांव फूल रहे हैं पूरे परिवार को इतना बड़ा जुर्माने का अंदाजा नहीं था इसलिए डीटीओ ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं और सरकार द्वारा इस संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम को गलत बता रही हैं ।


Conclusion:मोटर व्हीकल एक्ट संशोधित कर लागू किए जाने के बाद भागलपुर में भी करीबन 80 फ़ीसदी के आसपास लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है और अपनी गाड़ियों के कागजात दुरुस्त करने के लिए लाइन लगाकर घंटों इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी तरह से उनके वाहनों के कागजात दुरुस्त हो जाएं वही कई लोग जुर्माने की रकम अदा करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय के पास पहुंचकर पदाधिकारियों से जुर्माने की रकम कर्म करने की दरखास्त कर रहे हैं लेकिन जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारियों की एवं स्थानीय पुलिस की सख्ती को देखकर यही लग रहा है की नए नियम के लागू होने के बाद पुलिस एवं पदाधिकारियों जगह-जगह चौक चौराहों पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों को पकड़ा जा रहे हैं जिसे बाद में जिला परिवहन कार्यालय से जुर्माना लेकर छोड़ा जा रहा है कई छोटे-मोटे जुर्माने पुलिस चेक पोस्ट पर ही लेकर रशीद दे रही है ।


बाइट सपना पीड़ित
बाइट अमरजीत कुमार
बाइट विनय शंकर तिवारी एमवीआई भागलपुर
Last Updated : Sep 10, 2019, 9:04 AM IST
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