भागलपुर: जिले के पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के मामले में दोषी अभियुक्त सबौर थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद गफ्फार को दो अलग-अलग धारा में 10-10 साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
बता दें कि नाबालिग लड़की ने घटना की जानकारी परिजनों को दिया था. तब मामले को लेकर 2013 के 12 फरवरी को सबौर थाना में केस दर्ज कराया. इस मामले में सारे गवाहों ने लड़की के पक्ष में अपनी बातों को रखा था. जिसके बाद कोर्ट ने 19 दिसंबर 2020 को ही दोषी करार दे दिया था. जिसमें आज सजा सुनाई गई.
दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा
नाबालिक लड़की से शादी का झांसा देकर सबौर के रहने वाले मोहम्मद गफ्फार कई वर्षों तक यौन शोषण किया. जब नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई और शादी करने के लिए मोहम्मद गफ्फार को कही तो वह शादी से मुकर गया. जिसके बाद पीड़िता ने सबौर थाना में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने आज दो अलग-अलग धारा में 10 -10 साल की सजा और 10 -10 हजार का जुर्माना सुनाया है, नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.'- शंकर जयकिशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट
नाबालिग लड़की को दिया जाएगा मुआवजा
वहीं, पीड़ित नाबालिग लड़की को सरकार की ओर से 3 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिय. दोषी के 10 -10 हजार रुपये और सरकार के साढे तीन लाख रुपये दोनों पीड़ित को देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.