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XXX वेब सीरीज: एकता कपूर व शोभा कपूर की हो सकती है गिरफ्तारी, बेगूसराय कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी

बेगूसराय कोर्ट ने फिल्म निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी (Arrest warrant issued against filmmaker) है. ये वारंट एक वेब सीरीज को लेकर जारी किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
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Published : Sep 27, 2022, 11:11 PM IST

Updated : Sep 29, 2022, 9:06 AM IST

बेगूसराय: देश की जानी मानी फिल्म निर्माता एकता कपूर (Filmmaker Ekta Kapoor) और शोभा कपूर के खिलाफ बेगूसराय की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोट द्वारा जारी यह गिरफ्तारी वारंट वेब सीरीज थ्री एक्स को लेकर जारी किया गया है. जिसमे देश के सैनिकों की पत्नी के द्वारा सैनिक की वर्दी में दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखलाया गया था. इस वेब सीरीज को सेना का अपमान मानते हुए बेगूसराय की अदालत में एक मुकदमा पिछले साल दर्ज कराया गया था. इसी मामले में दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

ये भी पढ़ें: 'XXX 2' विवाद: एकता कपूर के खिलाफ मुंगेर व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर

वेब सीरीज 'XXX 2' को लेकर विवाद: इस संबंध में बेगूसराय के अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया कि पिछले वर्ष वेब सीरीज कंपनी के निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के द्वारा एक घटिया वेब सीरीज पोर्टल पर डाला गया था. जिसमें दिखाया गया है कि देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिक जब ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, तब उनकी पत्नी अपने दोस्तों को बुलाकर सेना की वर्दी पहनाकर शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं. इस घटिया सोच को वेब सीरीज पर प्रसारित और प्रचारित किया गया था.

एकता कपूर के खिलाफ वारंट जारी: अधिवक्ता ने बताया कि उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी सिलसिले में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार ने बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. यह मुकदमा राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में हस्तांतरित हुआ और वहां से यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया कि पिछली तारीख में मजिस्ट्रेट ने तमिला प्रतिवेदन की मांग की थी. जो प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो कोर्ट को संतोषजनक लगा जो एकता कपूर और शोभा कपूर के ऑफिस में उनके कर्मचारी के द्वारा रिसीव किया गया था. उसमें यह टिप्पणी की गई थी कि स्टूडियो में शोभा कपूर मौजूद नहीं थी, इसलिए उस तमिला प्रतिवेदन को सम्पूस्ट करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: सुशांत आत्महत्या मामला : आपराधिक शिकायत पर बोलीं एकता- 'मैंने ही उसे लॉन्च किया था'

बेगूसराय: देश की जानी मानी फिल्म निर्माता एकता कपूर (Filmmaker Ekta Kapoor) और शोभा कपूर के खिलाफ बेगूसराय की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोट द्वारा जारी यह गिरफ्तारी वारंट वेब सीरीज थ्री एक्स को लेकर जारी किया गया है. जिसमे देश के सैनिकों की पत्नी के द्वारा सैनिक की वर्दी में दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखलाया गया था. इस वेब सीरीज को सेना का अपमान मानते हुए बेगूसराय की अदालत में एक मुकदमा पिछले साल दर्ज कराया गया था. इसी मामले में दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

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वेब सीरीज 'XXX 2' को लेकर विवाद: इस संबंध में बेगूसराय के अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया कि पिछले वर्ष वेब सीरीज कंपनी के निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के द्वारा एक घटिया वेब सीरीज पोर्टल पर डाला गया था. जिसमें दिखाया गया है कि देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिक जब ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, तब उनकी पत्नी अपने दोस्तों को बुलाकर सेना की वर्दी पहनाकर शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं. इस घटिया सोच को वेब सीरीज पर प्रसारित और प्रचारित किया गया था.

एकता कपूर के खिलाफ वारंट जारी: अधिवक्ता ने बताया कि उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी सिलसिले में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार ने बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. यह मुकदमा राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में हस्तांतरित हुआ और वहां से यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया कि पिछली तारीख में मजिस्ट्रेट ने तमिला प्रतिवेदन की मांग की थी. जो प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो कोर्ट को संतोषजनक लगा जो एकता कपूर और शोभा कपूर के ऑफिस में उनके कर्मचारी के द्वारा रिसीव किया गया था. उसमें यह टिप्पणी की गई थी कि स्टूडियो में शोभा कपूर मौजूद नहीं थी, इसलिए उस तमिला प्रतिवेदन को सम्पूस्ट करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

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Last Updated : Sep 29, 2022, 9:06 AM IST
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