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आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित - training program organized in banka

निर्वाचन आयाेग के माध्यम से जैसे ही चुनाव की तिथि घाेषित की जाती है, तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हाे जाता है. इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे है, उन्हें एक समान सुविधा उपलब्ध कराया जाए.

training program organized regarding model code of conduct
कार्यक्रम का आयोजन
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Published : Sep 3, 2020, 10:59 AM IST

बांका: जिले के समाहरणालय सभागार में आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें आदर्श आचार संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं से कोषांग के अधिकारियों और कर्मियों को अवगत कराया गया.

मास्टर ट्रेनर के माध्यम से दी गई जानकारी
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी जोरों से चल रही है. इसे लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का कोई भी राजनीतिक पार्टी उल्लंघन न कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आदर्श आचार संहिता कोषांग के अधिकारी और कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जानकारी दी गई.

मास्टर ट्रेनर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयाेग के माध्यम से जैसे ही चुनाव की तिथि घाेषित की जाती है, तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हाे जाता है. इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे है, उन्हें एक समान सुविधा उपलब्ध कराया जाए. वहीं दूसरा उद्देश्य स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है.

training program organized regarding model code of conduct
कार्यक्रम का आयोजन

बैनर और पोस्टर को 24 घंटे के अंदर हटाना जरूरी
काेषांग के कर्मियाें काे जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सरकारी कार्यालय, भवन आदि पर पोस्टर, बेनर, पैम्पलेट आदि 24 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए. किसी भी पोल, वृक्ष से 48 घंटे के अंदर पैंपलेट और बैनर इत्यादि हटा दिया जाना चाहिए. प्राईवेट प्रॉपट्री पर से 72 घंटों के अंदर पोस्टर, बैनर इत्यादि हट जाना चाहिए.

इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को आचार संहिता के प्रेस नोट जारी होने के साथ ही नोटिस चलाई जानी चाहिए. वाहनों में नंबर के अलावा किसी भी तरह के नम्बर प्लेट, पोस्टर, बैनर, झंडा नहीं रहना चाहिए. इसके अलावा यह भी बताया गया कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के माध्यम से मतदान केन्द्र के 24 मीटर के दायरे में कार्यालय इत्यादि नहीं खोल सकते हैं.

सरकारी भवनों पर सत्ताधारी दल के अभ्यर्थियों का नहीं रहेगा एकाधिकार
सत्ताधरी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्रामगृहों, डाकबगलों और अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा. ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अन्य दलों और अभ्यर्थियों की भी अनुमति लेनी होगी. लेकिन दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा. इसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस अवसर पर काेषांग के सभी पदाधिकारी के साथ-साथ कर्मी माैजूद रहें.

बांका: जिले के समाहरणालय सभागार में आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें आदर्श आचार संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं से कोषांग के अधिकारियों और कर्मियों को अवगत कराया गया.

मास्टर ट्रेनर के माध्यम से दी गई जानकारी
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी जोरों से चल रही है. इसे लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का कोई भी राजनीतिक पार्टी उल्लंघन न कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आदर्श आचार संहिता कोषांग के अधिकारी और कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जानकारी दी गई.

मास्टर ट्रेनर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयाेग के माध्यम से जैसे ही चुनाव की तिथि घाेषित की जाती है, तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हाे जाता है. इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे है, उन्हें एक समान सुविधा उपलब्ध कराया जाए. वहीं दूसरा उद्देश्य स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है.

training program organized regarding model code of conduct
कार्यक्रम का आयोजन

बैनर और पोस्टर को 24 घंटे के अंदर हटाना जरूरी
काेषांग के कर्मियाें काे जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सरकारी कार्यालय, भवन आदि पर पोस्टर, बेनर, पैम्पलेट आदि 24 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए. किसी भी पोल, वृक्ष से 48 घंटे के अंदर पैंपलेट और बैनर इत्यादि हटा दिया जाना चाहिए. प्राईवेट प्रॉपट्री पर से 72 घंटों के अंदर पोस्टर, बैनर इत्यादि हट जाना चाहिए.

इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को आचार संहिता के प्रेस नोट जारी होने के साथ ही नोटिस चलाई जानी चाहिए. वाहनों में नंबर के अलावा किसी भी तरह के नम्बर प्लेट, पोस्टर, बैनर, झंडा नहीं रहना चाहिए. इसके अलावा यह भी बताया गया कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के माध्यम से मतदान केन्द्र के 24 मीटर के दायरे में कार्यालय इत्यादि नहीं खोल सकते हैं.

सरकारी भवनों पर सत्ताधारी दल के अभ्यर्थियों का नहीं रहेगा एकाधिकार
सत्ताधरी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्रामगृहों, डाकबगलों और अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा. ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अन्य दलों और अभ्यर्थियों की भी अनुमति लेनी होगी. लेकिन दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा. इसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस अवसर पर काेषांग के सभी पदाधिकारी के साथ-साथ कर्मी माैजूद रहें.

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