बांका: जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यावहार न्यायालय (Civil Court) परिसर में आगामी 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर मंगलवार को जिला जज सह लोक अदालत अध्यक्ष राम बाबू त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभी न्यायाधीशों के साथ बैठक हुई. बैठक में लोक अदालत की तैयारियों के बारे में चर्चा की गयी. कोरोना काल में पिछले कई बार लोक अदालत के आयोजन को टालना पड़ा था. लेकिन इस बार 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: बांका व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन, 4 हजार केस निष्पादित करने का लक्ष्य
सिविल वाद के लिए प्री लोक अदालत या प्री काउंसलिंग सेशन का होगा आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों जिसमें अपराधिक मामले, एनआई एक्ट धारा 138 के वाद का निपटारा किया जाएगा. इसके साथ-साथ बैंक ऋृण वसूली वाद, वैवाहित वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्युत, वन विवाग समेत अन्य दीवानी वाद का मुख्य रूप से निपटारा किया जाएगा.
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (Bihar State Legal Services Authority) पटना द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार इन मामलों जैसे मोटर हादसा वाद, पारिवारिक वाद, चेक बाउंस वाद अंतर्गत एनआई एक्ट, मनी रिकवरी वाद, श्रम वाद और अन्य सिविल वाद के लिए प्री लोक अदालत की बैठक या प्री काउंसलिंग सेशन का भी आयोजन वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या भौतिक रूप से सुविधानुसार सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ किया जाएगा.
कोविड प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ख्याल
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका के सचिव सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा शुरू कर दी गयी है. इस संबंध में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के सुविधा के अनुसार भौतक व वर्चुअल दोनों रूप में किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी पक्षकारों को न हो.