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बांका: राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया आदेश, नगर परिषद के उपसभापति को किया गया पदमुक्त

बांका नगर परिषद के उपसभापति अनिल सिंह को गलत जानकारी देने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग ने पदच्युत करने का आदेश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पारित आदेश के तहत वार्ड संख्या 17 को निरस्त घोषित कर दिया गया है. जहां 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न करा लिया जाना है.

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नगर परिषद
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Published : Mar 3, 2020, 10:09 AM IST

बांका: जिले के नगर परिषद चुनाव में गलत शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में नगर परिषद के उपसभापति अनिल सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड पार्षद के पद से पदच्युत कर दिया है. इनके खिलाफ नगर परिषद के वार्ड पार्षद संतोष सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में गलत जानकारी देने को लेकर वाद संख्या 01/2020 दाखिल किया था. जिसको लेकर फैसला आया है.

पत्नी और बेटे के खिलाफ भी की शिकायत
वार्ड पार्षद संतोष सिंह ने उपसभापति के पुत्र रौनक सिंह और पत्नी माधुरी सिंह पर भी चुनाव में संपत्ति को लेकर गलत जानकारी देने को लेकर भी शिकायत की थी. दोनों के खिलाफ जिलाधिकारी को सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई करने का राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है. बता दें कि उपसभापति के पुत्र सह नगर परिषद के सभापति रौनक सिंह वार्ड संख्या 19 के निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं. जबकि पत्नी माधुरी सिंह वार्ड संख्या पांच की निर्वाचित सदस्य हैं.

देखें पूरी रिपोर्ट

गलत तरीके से प्राप्त किया था अनापत्ति प्रमाण पत्र
उपसभापति ने पूर्व के चुनाव में एमबीबीएस की डिग्री को नामांकन और शपथ पत्र में दर्शाया था. साथ ही 2018 के चुनाव में मैट्रिक की डिग्री का शपथ दाखिल किया था. वहीं, अपनी संपत्ति को लेकर 2018 में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए होल्डिंग टैक्स जमा करने का गलत ढंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का भी आरोप है. जिस समय अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था, उस समय अनिल सिंह बांका नगर पंचायत के सभापति थे.

'गलत जानकारी देने का आरोप'
नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मामले की जांच के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपसभापति को गलत जानकारी देने के आरोप में पदच्युत करने का आदेश दिया है. हालांकि सर्टिफाइड कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई है. परिवादी ने जो वाद दायर किया था, उसमें नामांकन और शपथ पत्र दोनों में गलत जानकारी देने का आरोप था. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पारित आदेश के तहत वार्ड संख्या 17 को निरस्त घोषित कर दिया गया है. जहां 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न करा लिया जाना है.

बांका: जिले के नगर परिषद चुनाव में गलत शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में नगर परिषद के उपसभापति अनिल सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड पार्षद के पद से पदच्युत कर दिया है. इनके खिलाफ नगर परिषद के वार्ड पार्षद संतोष सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में गलत जानकारी देने को लेकर वाद संख्या 01/2020 दाखिल किया था. जिसको लेकर फैसला आया है.

पत्नी और बेटे के खिलाफ भी की शिकायत
वार्ड पार्षद संतोष सिंह ने उपसभापति के पुत्र रौनक सिंह और पत्नी माधुरी सिंह पर भी चुनाव में संपत्ति को लेकर गलत जानकारी देने को लेकर भी शिकायत की थी. दोनों के खिलाफ जिलाधिकारी को सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई करने का राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है. बता दें कि उपसभापति के पुत्र सह नगर परिषद के सभापति रौनक सिंह वार्ड संख्या 19 के निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं. जबकि पत्नी माधुरी सिंह वार्ड संख्या पांच की निर्वाचित सदस्य हैं.

देखें पूरी रिपोर्ट

गलत तरीके से प्राप्त किया था अनापत्ति प्रमाण पत्र
उपसभापति ने पूर्व के चुनाव में एमबीबीएस की डिग्री को नामांकन और शपथ पत्र में दर्शाया था. साथ ही 2018 के चुनाव में मैट्रिक की डिग्री का शपथ दाखिल किया था. वहीं, अपनी संपत्ति को लेकर 2018 में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए होल्डिंग टैक्स जमा करने का गलत ढंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का भी आरोप है. जिस समय अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था, उस समय अनिल सिंह बांका नगर पंचायत के सभापति थे.

'गलत जानकारी देने का आरोप'
नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मामले की जांच के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपसभापति को गलत जानकारी देने के आरोप में पदच्युत करने का आदेश दिया है. हालांकि सर्टिफाइड कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई है. परिवादी ने जो वाद दायर किया था, उसमें नामांकन और शपथ पत्र दोनों में गलत जानकारी देने का आरोप था. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पारित आदेश के तहत वार्ड संख्या 17 को निरस्त घोषित कर दिया गया है. जहां 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न करा लिया जाना है.

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